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Panipat News: रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया जागरूकता अभियान
Tue, 02 Sep 2025 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 02 Sep 2025 01:20 AM IST
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स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए आरपीएफ टीम।
पानीपत। रेलवे सुरक्षा बल ने सोमवार बाबरपुर रेलवे स्टेशन और इसके आसपास क्षेत्र में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष जागरूक अभियान चलाया गया।
एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत रेलवे ट्रैक के आसपास के चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। इसमें गाबा कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, देवीलाल पार्क, हुडा कॉलोनी, बाबरपुर मंडी कॉलोनी और बड़ौली गांव शामिल रहे। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में ट्रैक पर गाड़ियों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ टीम ने लोगों से अपील की कि वे रेलवे ट्रैक से दूर रहें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे रेल संचालन प्रभावित हो। अभियान के दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति पत्थरबाजजी करता या रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है। तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। स्थानीय निवासियों से कहा कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दें।
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एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत रेलवे ट्रैक के आसपास के चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। इसमें गाबा कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, देवीलाल पार्क, हुडा कॉलोनी, बाबरपुर मंडी कॉलोनी और बड़ौली गांव शामिल रहे। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में ट्रैक पर गाड़ियों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ टीम ने लोगों से अपील की कि वे रेलवे ट्रैक से दूर रहें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे रेल संचालन प्रभावित हो। अभियान के दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति पत्थरबाजजी करता या रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है। तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। स्थानीय निवासियों से कहा कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दें।
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