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प्रोटक्शन अफसर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
amar ujala beuro panipat
Updated Wed, 12 Oct 2016 12:19 AM IST
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पुलिस ने जिला प्रोटक्शन आफिसर रजनी गुप्ता के खिलाफ बार एसोसिएशन पानीपत के समक्ष गलत तथ्य रखने हेराफेरी तथा जालसाजी के तहत चेम्बर नंबर 17 अलॉट कराने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि रजनी गुप्ता ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत प्रोटक्शन अफसर होते हुए 2010 में चैंबर अलॉट करा लिया। इसके लिए बार एसोसिएशन को गलत दस्तावेज पेश किए गए। इतना ही नहीं रजनी गुप्ता ऑल इंडिया रेडिया और दूरदर्शन की पार्ट टाइम रिपोर्टर भी थी। इसी के आधार पर उसने लोक संपर्क विभाग से मान्यता भी ले रखीं थीं।
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल डिसिप्लिनरी कमिटी दो द्वारा 28 दिसंबर 2013 को रजनी गुप्ता द्वारा पांच साल के लिए वकालत का लाइसेंस, नियमों की अवेहलना प्रमाणित होने पर निलंबित किया था। इसके साथ ही पत्र क्रमांक डीसीइ-40-12 /305 से 317 दिनांक 17 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी की गई थी।
पानीपत बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए चैंबर्स में से 17 नंबर चैंबर, रजनी गुप्ता द्वारा पानीपत ने झूठे-गलत तथ्य पेश कर, हेराफेरी-जालसाजी के तहत जाने शिकायत पंजाब व हरियाणा बार कौंसिल को की गयी थी। पंजाब तथा हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ की रिकमंडेशन पर पानीपत पुलिस को यह शिकायत भेजी गयी थी। इस पर पूर्ण जांच तथा कानूनी राय लेने के बाद यह आपराधिक मामला दर्ज किया गया है ।
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शिकायतकर्ता का आरोप है की रजनी गुप्ता ने पानीपत बार एसोसिएशन को गुमराह कर झूठे तथ्य पेश कर चैंबर लिया है।
सभी आरोप पूर्ण रूप से निराधार
प्रोटक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा उनको झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कोर्ट ने उनको जेल हो चुकी है। उन्हें रंजिशन फंसाया जा रहा है। उन पर लगे सभी आरोप निराधार है।
पुलिस ने जिला प्रोटक्शन आफिसर रजनी गुप्ता के खिलाफ बार एसोसिएशन पानीपत के समक्ष गलत तथ्य रखने हेराफेरी तथा जालसाजी के तहत चैंबर अलॉट कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
सुरेश कुमार, प्रभारी थाना शहर पानीपत।
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गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल डिसिप्लिनरी कमिटी दो द्वारा 28 दिसंबर 2013 को रजनी गुप्ता द्वारा पांच साल के लिए वकालत का लाइसेंस, नियमों की अवेहलना प्रमाणित होने पर निलंबित किया था। इसके साथ ही पत्र क्रमांक डीसीइ-40-12 /305 से 317 दिनांक 17 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी की गई थी।
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पानीपत बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए चैंबर्स में से 17 नंबर चैंबर, रजनी गुप्ता द्वारा पानीपत ने झूठे-गलत तथ्य पेश कर, हेराफेरी-जालसाजी के तहत जाने शिकायत पंजाब व हरियाणा बार कौंसिल को की गयी थी। पंजाब तथा हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ की रिकमंडेशन पर पानीपत पुलिस को यह शिकायत भेजी गयी थी। इस पर पूर्ण जांच तथा कानूनी राय लेने के बाद यह आपराधिक मामला दर्ज किया गया है ।
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शिकायतकर्ता का आरोप है की रजनी गुप्ता ने पानीपत बार एसोसिएशन को गुमराह कर झूठे तथ्य पेश कर चैंबर लिया है।
सभी आरोप पूर्ण रूप से निराधार
प्रोटक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा उनको झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कोर्ट ने उनको जेल हो चुकी है। उन्हें रंजिशन फंसाया जा रहा है। उन पर लगे सभी आरोप निराधार है।
पुलिस ने जिला प्रोटक्शन आफिसर रजनी गुप्ता के खिलाफ बार एसोसिएशन पानीपत के समक्ष गलत तथ्य रखने हेराफेरी तथा जालसाजी के तहत चैंबर अलॉट कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
सुरेश कुमार, प्रभारी थाना शहर पानीपत।