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दिवाली पर निर्धारित स्थानों पर ही बेच सकेंगे पटाखे
amar ujala beuro panipat
Updated Wed, 19 Oct 2016 11:53 PM IST
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दिवाली पर निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। इससे अतिरिक्त स्थानों पर पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रिफाइनरी के आसपास पटाखे बेचने व चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने इसको लेकर सात डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं और रिफाइनरी के आसपास धारा 144 लगा दी है।
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 22-1 व 23-2 के तहत दिवाली पर्व पर प्रशासन द्वारा किसी अनहोनी घटना के बचाव के दृष्टिगत पटाखों इत्यादि के बेचने के लिए निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर इनकी रोकथाम रही। इसकी चैकिंग के लिए सात डयूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार तहसीलदार पानीपत शिवाजी स्टेडियम मॉडल टाउन, नायब तहसीलदार पानीपत हुडा सेक्टर-25 फेज-2, नायब तहसीलदार समालखा को हुडा सेक्टर 13/17, तहसीलदार समालखा को समालखा, तहसीलदार इसराना को इसराना, तहसीलदार बापौली को बापौली और नायब तहसीलदार मतलौडा को मतलौडा क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत इस कार्य के लिए ऑल ओवर इंचार्ज रहेंगे। बतौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखें और अन्य विस्फोटक सामग्री निर्धारित किए गए स्थानों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर बिक्री न की जाएं। इसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण की जान व माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना संभव हो पाएगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और 30 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। नियुक्त किए गए सभी संबंधित डयूटी मजिस्ट्रेट अनाधिकृत पटाखों के विक्रेताओं और इनके गोदामों पर भी नजर रखना सुनिश्चित करेंगे।
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बिना लाइसेंस पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। लाइसेंस के लिए जगह चिंहित की गई हैं। जिनको बेचना होगा और साथ सामान और गोदाम की जानकारी भी देनी होगी। नियमों के ज्यादा मात्रा में पटाखे नहीं रखे जा सकेंगे। तेज चलने वाले पटाखे और खतरनाक तरह के बम भी नहीं बेचे जाएंगे। प्रत्येक बूथ के लिए 50 मीटर की दूरी तय की गई है। बूथ गैर ज्वलनशील सामग्री द्वारा ही बनाए गए हों। पटाखों की बिक्री प्रात: आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक होगी। इसके साथ-साथ पटाखे छोड़ने के लिए भी सायं छह बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया है और किसी भी तरह के पटाखे या इनसे जुड़े अन्य कार्य रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
प्रत्येक पटाखे बेचने वाले स्थान पर एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना के लिए जिला पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। इन आदेशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेशों के तहत पानीपत में शिवाजी स्टेडियम मॉडल टाउन, हुडा सेक्टर 25 फेस-2 व हुडा सेक्टर 13/17, समालखा में नया बस स्टैंड समालखा, मतलौडा में दशहरा ग्राउंड, इसराना में नया बस स्टेंड और बापौली में वितरण और भंडारण के लिए जगह चिंहित की गई है।
रिफाइनरी के आसपास धारा 144 लगाई
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत पटाखे बेचने वाले डीलर, दुकानदारों को आदेश जारी कर जिले में तुरंत प्रभाव से रिफाइनरी के पांच सौ मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे या ज्वलनशील सामग्री के क्रय या भंडारण पटाखे और ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उक्त आदेशों की अवेहलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।
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जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 22-1 व 23-2 के तहत दिवाली पर्व पर प्रशासन द्वारा किसी अनहोनी घटना के बचाव के दृष्टिगत पटाखों इत्यादि के बेचने के लिए निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर इनकी रोकथाम रही। इसकी चैकिंग के लिए सात डयूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार तहसीलदार पानीपत शिवाजी स्टेडियम मॉडल टाउन, नायब तहसीलदार पानीपत हुडा सेक्टर-25 फेज-2, नायब तहसीलदार समालखा को हुडा सेक्टर 13/17, तहसीलदार समालखा को समालखा, तहसीलदार इसराना को इसराना, तहसीलदार बापौली को बापौली और नायब तहसीलदार मतलौडा को मतलौडा क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
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अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत इस कार्य के लिए ऑल ओवर इंचार्ज रहेंगे। बतौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखें और अन्य विस्फोटक सामग्री निर्धारित किए गए स्थानों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर बिक्री न की जाएं। इसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण की जान व माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना संभव हो पाएगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और 30 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। नियुक्त किए गए सभी संबंधित डयूटी मजिस्ट्रेट अनाधिकृत पटाखों के विक्रेताओं और इनके गोदामों पर भी नजर रखना सुनिश्चित करेंगे।
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बिना लाइसेंस पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। लाइसेंस के लिए जगह चिंहित की गई हैं। जिनको बेचना होगा और साथ सामान और गोदाम की जानकारी भी देनी होगी। नियमों के ज्यादा मात्रा में पटाखे नहीं रखे जा सकेंगे। तेज चलने वाले पटाखे और खतरनाक तरह के बम भी नहीं बेचे जाएंगे। प्रत्येक बूथ के लिए 50 मीटर की दूरी तय की गई है। बूथ गैर ज्वलनशील सामग्री द्वारा ही बनाए गए हों। पटाखों की बिक्री प्रात: आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक होगी। इसके साथ-साथ पटाखे छोड़ने के लिए भी सायं छह बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया है और किसी भी तरह के पटाखे या इनसे जुड़े अन्य कार्य रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
प्रत्येक पटाखे बेचने वाले स्थान पर एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना के लिए जिला पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। इन आदेशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेशों के तहत पानीपत में शिवाजी स्टेडियम मॉडल टाउन, हुडा सेक्टर 25 फेस-2 व हुडा सेक्टर 13/17, समालखा में नया बस स्टैंड समालखा, मतलौडा में दशहरा ग्राउंड, इसराना में नया बस स्टेंड और बापौली में वितरण और भंडारण के लिए जगह चिंहित की गई है।
रिफाइनरी के आसपास धारा 144 लगाई
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत पटाखे बेचने वाले डीलर, दुकानदारों को आदेश जारी कर जिले में तुरंत प्रभाव से रिफाइनरी के पांच सौ मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे या ज्वलनशील सामग्री के क्रय या भंडारण पटाखे और ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उक्त आदेशों की अवेहलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।