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अब दो पहिया वाहन के दस और चार पहिया वाहन के चार घंटे के देने होंगे 40 रुपये

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jun 2022 02:12 AM IST
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Now for two wheelers ten and four wheelers will have to pay 40 rupees for four hours
पानीपत। अब पालिका बाजार निगम कार्यालय और बाजार में आने जाने वाले लोगों को अपने वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग का नया शुल्क देना होगा। इसमें दो पहिया वाहनों को 10 रुपये, जबकि चार पहिया वाहनों से चार घंटे का 40 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। इसके बाद 60 रुपये वसूले जाएंगे। नगर निगम ने पालिका बाजार कार्यालय की पार्किंग का ठेका बृहस्पतिवार को एक साल के लिए खुली बोली में दे दिया। यह ठेका अबकी बार 6.88 लाख रुपये सालाना शुल्क पर दिया गया है, जबकि पिछले साल इसे 4.76 लाख रुपये में अलॉट किया गया था।
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इसमें निगम कर्मचारियों अधिकारियों समेत जिला प्रशासन, मेयर, पार्षदों समेत राज्य और केंद्र सरकार के वाहनों की एंट्री निशुल्क होगी, जबकि आमजन से इसका शुल्क लिया जाएगा। निगम का पार्किंग का पुराना ठेका 16 जून को समाप्त हुआ। इसके बाद निगम ने इसकी बोली कर इसे 17 जून 2022 से लेकर 17 जून 2023 तक अलॉट कर दिया है।
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निगम की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर पार्किंग से कोई वाहन गुम हो जाता है या उसमें कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसमें निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं, रात 10 बजे तक यहां वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद वाहन खड़ा रहने की ठेेकेदार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार को पार्किंग के लिए रसीद का भी एक रजिस्टर बनाना होगा। रसीद की एक कॉपी वाहन मालिक को दी जाएगी एक रिकॉर्ड में रखी जाएगी। ठेकेदार को पार्किंग का एक बोर्ड भी मौके पर लगाना होगा।
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निगम की ओर से आयोजित इस बोली में 11 बोलीदाताओं ने एक-एक लाख रुपये जमा करवाकर भाग लिया। बोली बढ़ती देख कुछ बोलीदाता शांत हो गए, जिसके बाद सर्वाधिक बोली रवि कुमार ने 6.88 लाख रुपये की लगाई। इसके बाद ठेका उन्हें अलॉट कर दिया गया। ठेका देने से पहले निगम अधिकारियों ने ठेके संबंधी नियम व शर्तों को बोलीदाताओं को सुना दिया था।

आगे नहीं किया जा सकेगा सबलेट
पार्किग का यह टेंडर ठेकेदार आगे अन्य किसी एजेंसी या ठेकेदार को सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। अगर ठेेकेदार की ओर से राशि जमा नहीं करवाई जाती तो उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी। ठेका का समय बीत जाने के बाद ही सिक्योरिटी राशि बिना ब्याज के लौटाई जाएगी। अगर पार्किंग का ज्यादा शुल्क भी वसूला गया तो भी ठेका रद किया जा सकता है। इसके अलावा निगम की किसी भी नियम और शर्त पर अगर ठेकेदार खरा नहीं उतरता तो इसे रद किया जा सकता है।
- अरविंद बाल्यान, ईओ, नगर निगम, पानीपत।
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