{"_id":"69261bd6691fd2a0dd052bd4","slug":"notice-sent-to-34-people-doing-construction-in-grape-3-panipat-news-c-244-1-pnp1001-147723-2025-11-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: ग्रैप-3 में निर्माण करने वाले 34 लोगों को भेजा नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: ग्रैप-3 में निर्माण करने वाले 34 लोगों को भेजा नोटिस
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिला नगर योजनाकार (इंफोर्समेंट) की टीम ने ग्रैप-3 लागू होने के बावजूद निर्माण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की सात टीमों ने 34 स्थानों का दौरा किया। यहां निर्माण कार्य चलते मिलने पर नोटिस चस्पा किया। विभाग की टीम ने एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है।
डीटीपी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आगामी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। डीटीपी इंफोर्समेंट सुमित मलिक ने बताया कि ग्रैप-3 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लागू है। ऐसे में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए विभाग ने सात टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य अवैध रूप से चलते मिलने पर मकान मालिक को नोटिस दिया गया है। नोटिस न लेने पर मकान पर चस्पा कर दिया गया।
सीएलयू या लाइसेंस के बाद ही निर्माण कार्य : डीटीपी ने बताया कि लोगों से अपील है कि वे विभाग से आवश्यक सीएलयू या लाइसेंस लेने के बाद ही निर्माण कार्य करें। बिना अनुमोदन के निर्माण गतिविधि पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी साझा कर अवैध निर्माण करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए पत्र लिखा है। विभाग की टीम ने गत सप्ताह भी ऐसे निर्माण कार्यों पर नोटिस चस्पा किए थे। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
पानीपत। जिला नगर योजनाकार (इंफोर्समेंट) की टीम ने ग्रैप-3 लागू होने के बावजूद निर्माण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की सात टीमों ने 34 स्थानों का दौरा किया। यहां निर्माण कार्य चलते मिलने पर नोटिस चस्पा किया। विभाग की टीम ने एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है।
डीटीपी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आगामी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। डीटीपी इंफोर्समेंट सुमित मलिक ने बताया कि ग्रैप-3 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लागू है। ऐसे में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए विभाग ने सात टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य अवैध रूप से चलते मिलने पर मकान मालिक को नोटिस दिया गया है। नोटिस न लेने पर मकान पर चस्पा कर दिया गया।
विज्ञापन
सीएलयू या लाइसेंस के बाद ही निर्माण कार्य : डीटीपी ने बताया कि लोगों से अपील है कि वे विभाग से आवश्यक सीएलयू या लाइसेंस लेने के बाद ही निर्माण कार्य करें। बिना अनुमोदन के निर्माण गतिविधि पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी साझा कर अवैध निर्माण करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए पत्र लिखा है। विभाग की टीम ने गत सप्ताह भी ऐसे निर्माण कार्यों पर नोटिस चस्पा किए थे। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।
विज्ञापन