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Panipat News: गोबर डालने के झगड़े में नौ को दो-दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 02:45 AM IST
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Nine sentenced to two years in prison over dispute regarding dumping of cow dung.
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। बुआना लाखू गांव में 10 साल पहले प्लॉट में गोबर डालने के विवाद में दो पक्षों में हुए झगड़े के मामले में अदालत से नौ दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक पक्ष से पालेराम, उनकी पत्नी सावित्री, बलराज, संदीप, सुरेश को और दूसरे पक्ष से संतोष, सोनू, संजय व जितेंद्र को दोषी बताया गया है।
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मामले के अनुसार गांव बुआना लाखू में 2016 में प्लॉट में गोबर डालने पर विवाद हुआ था। गांव निवासी पालेराम थाना इसराना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि चार अगस्त 2016 को सुबह छह बजे उनकी पत्नी सावित्री भैंस बांधने के लिए प्लॉट पर गई थी।
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उसी समय संतोष वहां पर गोबर डालने आई। उनकी पत्नी ने उसे गोबर डालने से रोका और कहा कि उन्होंने प्लॉट पर स्टे ले रखा है। इसी बीच जितेंद्र, संजय, सोनी और उनके साथियों ने हमला कर दिया।
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भतीजा बलराम बीच-बचाव में आया तो उसके साथ भी मारपीट की। पालेराम का कहना कि प्लॉट पर उनके पिता का कब्जा है। जिस पर आरोपी कब्जा करना चाहते हैं। उधर, दूसरे पक्ष से संतोष ने आरोप लगाए थे कि पालेराम, सावित्री, संदीप, बलराम और सुरेश ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
दोनों मामलों की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पालेराम, उसकी पत्नी सावित्री, भतीजे बलराज, संदीप और सुरेश को आईपीसी की धारा 323, 148 और 506 में दो साल की सजा सुनाई है, जबकि धारा 324 से बरी कर दिया है।

दूसरे पक्ष में संतोष,सोनू, संजय और जितेंद्र को धारा 323 और 506 में दो साल की सजा सुनाई। वहीं, एसएस-एसटी एक्ट, आईपीसी की धारा 307 और 325 में बरी कर दिया है।
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