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हत्या के मामले में पांच युवक दोषी करार, 29 जनवरी को होगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 01:51 AM IST
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murder case in jalalpur panipat
जलालपुर गांव में तीन साल पहले हुए अनिल हत्याकांड के पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपियों ने आपसी रंजिश में अनिल की तलवार और लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या की थी। सभी दोषियों को 29 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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सुशील पुत्र महेंद्र निवासी जलालपुर प्रथम ने सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी एक युवक बल्ला के साथ कहासुनी हुई थी, जिस मामले में उनका समझौता हो गया था। जिस रंजिश में 19 सिंतबर 2016 को सोनू पुत्र शीशपाल, सोमपाल पुत्र जगदीश, बलबीर उर्फ बिल्ला पुत्र सुंडा, साहिल पुत्र संजय कुमार, दीपक उर्फ मीचा पुत्र रामनिवास, अमित पुत्र आजाद एक गाड़ी स्कॉर्पियों में आए। जिनके हाथ में गंडासी, लाठी, डंडे, रिवाल्वर, चाकू, थे। सभी आरोपियों ने पीड़ित के छोटे भाई अनिल उर्फ रिंकू का अपहरण किया और उसकी उपरोक्त हथियारों से हत्या कर दी थी। इस मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं स्तर न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को 29 जनवरी 2020 को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, वहीं एक आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हो सका, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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