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Panipat News: पालिका बाजार निगम पार्किंग का दिया 14.51 लाख में ठेका

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2024 06:20 AM IST
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Municipal Market Corporation gave contract for parking for Rs 14.51 lakh
पानीपत। नगर निगम ने पालिका बाजार कार्यालय की पार्किंग का ठेका सोमवार को बोली करवाने के बाद दे दिया है। जिसमें तीन बोलीदाताओं में से सफल बोली दाता को एक साल के लिए ठेका दिया है। यह ठेका प्रति वर्ष की दर पर 7.74 लाख से शुरू हुआ जो 14.51 लाख में जा पहुंचा। अब छह माह बाद लोगों को अपने वाहन यहां खड़ा करने पर भले ही पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा लेकिन पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। वहीं ठेका लेने वाले ठेकेदार को निगम अधिकारियों ने ज्यादा फीस न वसूलने पर सख्त हिदायत भी दी है।
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शर्तानुसार अगर ठेकेदार लोगाें से ज्यादा फीस वसूलता है तो उस पर प्रति शिकायत के हिसाब से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, उसकी 90 हजार रुपये की धरोहर राशि को भी जब्त किया जा सकता है। पालिका बाजार निगम कार्यालय की पार्किंग की ये बोली सोमवार दोपहर दो बजे डीएमसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें अनुभाग अधिकारी के साथ निगम की लेखा जोखा और कर शाखा के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इसमें तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया और बोली देते हुए एक ने ठेका ले लिया। अब ये ठेका मंगलवार से शुरू किया जाएगा। ये ठेका लक्ष्य जागलान ने लिया है।
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गौरतलब है कि पिछले छह माह से पालिका बाजार की पार्किंग का ठेका नहीं हुआ था। निगम अधिकारियों ने बताया कि ठेका पूरा होने के बाद ठेकेदार की 90 हजार की धरोहर राशि वापस की जाएगी। ठेकेदार इस ठेके को आगे सबलेट नहीं कर सकेगा। अगर पार्किंग से कोई वाहन गुम या चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदार निगम की नहीं होगी केवल ठेकेदार की होगी। पार्किंग में बिजली के खंभे की तरफ 10 फुट का स्थान खाली रखना होगा। पार्किंग के चारों और बैरिकेड्स और सुरक्षा साधन ठेकेदार को अपने खर्चे पर करानी होगी। खास बात ये है कि इस पार्किंग में नगर निगम, जिला प्रशासन, भारत सरकार समेत निगम के सभी कर्मचारियों के वाहन भी निशुल्क पार्क कराने होंगे। कार जीप मोटरसाइकिल स्कूटर के अलावा अन्य कोई वाहन पार्क नहीं किया जा सकेगा। कभी भी पार्किंग को एक सप्ताह का नोटिस देकर खाली भी कराया जा सकता है।
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वर्जन:
नियमानुसार पार्किंग की तीन ठेकेदारों को बोली कराई गई । सभी को नियम शर्ताें के बारे में अवगत करा दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने पर निगम के पास हर प्रकार की कार्रवाई का अधिकार होगा।
अरुण भार्गव, डीएमसी, नगर निगम।
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