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पानीपत: बाल जाटान और खंडरा के सरपंचों के निलंबन का मामला, मंडल आयुक्त ने लगाई रोक

Thu, 01 Oct 2026 04:20 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 01 Oct 2026 04:20 PM IST
सार

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा था कि सरकारी धन के रख-रखाव में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता और नियमों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Matter regarding the suspension of the Sarpanchs of Bal Jatan and Khandra in Panipat
बाल जाटान के सरपंच सुरेंद्र राठी - फोटो : संवाद

विस्तार

करनाल मंडल आयुक्त ने पानीपत के बाल जाटान और खंडरा गांवों के सरपंचों के निलंबन आदेशों पर रोक लगा दी है। इससे पहले, उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने दोनों सरपंचों को दो दिन पहले निलंबित किया था। इन पर पंचायत की एफडी (सावधि जमा) सरकारी बैंकों के बजाय निजी बैंकों में कराने के आरोप थे।

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निलंबन और उसके बाद की कार्रवाई
जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के सरकारी कोष के दुरुपयोग और नियमों को दरकिनार कर 225 करोड़ रुपये की राशि निजी बैंकों में जमा कराने के गंभीर मामले में यह कार्रवाई की थी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मतलौडा खंड के गांव बाल जाटान के सरपंच सुरेंद्र राठी और खंडरा गांव की महिला सरपंच सोनिया देवी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि के दौरान, दोनों सरपंच ग्राम सभा की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे और पंचायत का कार्यभार बहुमत प्राप्त पंच को सौंपा जाएगा।
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उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा था कि सरकारी धन के रख-रखाव में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता और नियमों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजी बैंकों में बिना अनुमति पंचायत फंड जमा कराने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोनों सरपंचों को निलंबित किया गया था और मामले की गहनता से जांच की जा रही थी।

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