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Panipat News: बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद
Sat, 20 Sep 2025 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sat, 20 Sep 2025 01:20 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पाॅक्साे एक्ट की फास्ट ट्रैक अदालत ने माॅडल टाउन थाना क्षेत्र से चार वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी लखीमपुर खीरी निवासी सीरा काे 10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दाेषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना मॉडल की पुलिस काे दी एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि वह 23 मार्च 2024 काे अपनी चार साल की बेटी के साथ मंडी में सब्जी लेने के गया था। वह अपनी बेटी काे एक जगह खड़ा कर सब्जी खरीदने लगा। वापस आया तो उसकी बेटी वहां नहीं मिली। उसने उसकी काफी तलाश की। इसके बाद उसने उसीरा नामक युवक के साथ अपनी बेटी को देखा। आरोपी बेटी के कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था। उसने सीरा की तरफ ईंट फेंक कर मारी। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी काे छोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बाद में माॅडल टाउन थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 18 गवाह पेश किए और डीएनए व एफएसएल रिपाेर्ट भी रखी। अदालत ने एक साल चार महीने और 11 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये और आईपीसी की धारा 506 में तीन वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पाॅक्साे एक्ट की फास्ट ट्रैक अदालत ने माॅडल टाउन थाना क्षेत्र से चार वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी लखीमपुर खीरी निवासी सीरा काे 10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दाेषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना मॉडल की पुलिस काे दी एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि वह 23 मार्च 2024 काे अपनी चार साल की बेटी के साथ मंडी में सब्जी लेने के गया था। वह अपनी बेटी काे एक जगह खड़ा कर सब्जी खरीदने लगा। वापस आया तो उसकी बेटी वहां नहीं मिली। उसने उसकी काफी तलाश की। इसके बाद उसने उसीरा नामक युवक के साथ अपनी बेटी को देखा। आरोपी बेटी के कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था। उसने सीरा की तरफ ईंट फेंक कर मारी। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी काे छोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बाद में माॅडल टाउन थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 18 गवाह पेश किए और डीएनए व एफएसएल रिपाेर्ट भी रखी। अदालत ने एक साल चार महीने और 11 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये और आईपीसी की धारा 506 में तीन वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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