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बहनों से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jul 2022 01:51 AM IST
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Man sentenced to five years for molesting two sisters
समालखा क्षेत्र की रहने वाली दो सगी बहनों से छेड़छाड़ करने के दोषी को मंगलवार को पांच साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल की कठोर सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 457 में तीन साल की कठोर सजा, पांच हजार का जुर्माना लगा है।
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वर्ष 2018 की 25 नवंबर को समालखा की एक कॉलोनी में छह और सात वर्ष की बहनें अपने घर में रात को सो रही थी। उनकी मां घर नहीं थी। पड़ोस में ही रहने वाला गुलजार रात को दीवार फांदकर उनके घर में घुस गया था। गुलजार मोबाइल की बैटरी जलाकर दोनों बहनों तक पहुंचा और फिर उनके छेड़छाड़ करने लगा। दोनों बहनों ने शोर मचाया तो गुलजार दीवार से कूदकर फरार हो गया था। 27 नवंबर को जब बच्चियों की मां घर पहुंची तो उन्होंने अपनी मां को आपबीती सुनाई। महिला ने समालखा पुलिस थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में गुलजार को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने तीन साल साढ़े सात माह बाद दोषी गुलजार को पांच साल की सजा सुनाई है।
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