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पड़ोसन की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 01:30 AM IST
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Life imprisonment for the murder of neighbor
पानीपत। मोती राम कॉलोनी निवासी किरण की चाकू से घोंपकर हत्या करने वाले पड़ोसी सोनू निवासी जसबीर कॉलोनी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे उम्रकैद सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश तरुण सिगल की अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में अदालत ने आरोपी सन्नी और सलीम को बरी कर दिया गया।
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शहर थाना पुलिस को मोती राम कॉलोनी निवासी राजकुमार ने 21 जनवरी 2016 को दी शिकायत में बताया था कि उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। पत्नी किरण की पड़ोसी श्यामा, उसके बेटे सोनू, सन्नी और गुड्डू के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी। सोनू ने सलीम और वकील के साथ मिलकर पत्नी 21 जनवरी 2016 को हत्या कर दी थी। पुलिस ने सोनू, सन्नी और सलीम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी सोनू को 24 जनवरी को गिरफ्तार कर 25 जनवरी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। आरोपी के घर से चाकू बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की भी धाराएं जोड़ दी थीं।
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पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट से बचे सलीम और सन्नी
पुलिस ने श्यामो देवी, गुड्डू, सन्नी, सलीम और वकील का 18 मई 2017 को करनाल, मधुबन लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। जिसकी रिपोर्ट आने पर सभी निर्दोष साबित हुए थे। वहीं सन्नी और सलीम के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य न मिलने पर न्यायाधीश ने उन्हें बरी कर दिया।
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