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कैंची से गोदकर युवक की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा
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पानीपत। वर्ष 2018 में जौरासी गांव में कैंची से गोदकर युवक की हत्या करने वाले बारबर बलबीर उर्फ बांगु को सेशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
समालखा पुलिस को दी शिकायत में राजेंद्र ने बताया था कि उसके दो बेटे मनोज और साहिल हैं। उनके गांव निवासी बलबीर गांव की अड्डे पर बाल काटने की दुकान है। वह बेटों के साथ बिना किसी बात के झगड़ा करता रहता है। 22 दिसंबर 2018 को शाम सात बजे मनोज और साहिल अपने दोस्त राहुल के साथ घर लौट रहे थे। उसी समय बलबीर भी दुकान बंद कर अपने औजार लेकर घर जा रहा था। उसके हाथ में औजार का थैला था और दूसरे में डोली थी। चलते समय बलबीर की डोली बेटे साहिल को लग गई। इसी बात पर वह गालीगलौज करने लगा। उन्होंने विरोध किया तो बलबीर ने थैले से कैंची निकालकर राहुल और साहिल पर हमला कर दिया। बेटा मनोज बीचबचाव करने लगा तो बलबीर ने मनोज की गर्दन और मुंह पर कैंची से वार किया। बेटे ने शोर मचाया तो उसकी मां और राहुल के पिता मौके पर पहुंच गए, जिनको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल मनोज को सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से खानपुर और खानपुर से पीजीआई रेफर कर दिया। उपचार के दौरान 24 दिसंबर 2018 को उसकी मौत हो गई।
समालखा थाने की पुलिस ने राजेंद्र की शिकायत पर पहले 307 और 506 की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की थी। इलाज के दौरान मनोज की मौत होने के बाद धारा 324 और 302 को भी जोड़ा गया। आरोपी को 23 दिसंबर को समालखा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से कैंची बरामद कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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समालखा पुलिस को दी शिकायत में राजेंद्र ने बताया था कि उसके दो बेटे मनोज और साहिल हैं। उनके गांव निवासी बलबीर गांव की अड्डे पर बाल काटने की दुकान है। वह बेटों के साथ बिना किसी बात के झगड़ा करता रहता है। 22 दिसंबर 2018 को शाम सात बजे मनोज और साहिल अपने दोस्त राहुल के साथ घर लौट रहे थे। उसी समय बलबीर भी दुकान बंद कर अपने औजार लेकर घर जा रहा था। उसके हाथ में औजार का थैला था और दूसरे में डोली थी। चलते समय बलबीर की डोली बेटे साहिल को लग गई। इसी बात पर वह गालीगलौज करने लगा। उन्होंने विरोध किया तो बलबीर ने थैले से कैंची निकालकर राहुल और साहिल पर हमला कर दिया। बेटा मनोज बीचबचाव करने लगा तो बलबीर ने मनोज की गर्दन और मुंह पर कैंची से वार किया। बेटे ने शोर मचाया तो उसकी मां और राहुल के पिता मौके पर पहुंच गए, जिनको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल मनोज को सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से खानपुर और खानपुर से पीजीआई रेफर कर दिया। उपचार के दौरान 24 दिसंबर 2018 को उसकी मौत हो गई।
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समालखा थाने की पुलिस ने राजेंद्र की शिकायत पर पहले 307 और 506 की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की थी। इलाज के दौरान मनोज की मौत होने के बाद धारा 324 और 302 को भी जोड़ा गया। आरोपी को 23 दिसंबर को समालखा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से कैंची बरामद कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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