फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Life imprisonment for husband convicted of dowry death

Panipat News: दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Mar 2023 03:17 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for husband convicted of dowry death
पानीपत। दहेज हत्या के दोषी पति को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय के वर्मा ने लगभग चार साल चली मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

गांव चिढाव निवासी रघुबीर ने तीन मई 2019 को सदर पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया था कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी गांव बड़ौली के पंकज उर्फ छोटू के साथ की थी। शादी के बाद से ही पंकज उसकी बेटी नीलम को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उनसे एक लाख रुपये की मांग की जा रही थी। इसके लिए नीलम के साथ मारपीट की जाती थी। उसने अपनी बेटी के खातिर पंकज को 50 हजार रुपये भी दिए थे। बावजूद इसके नीलम के साथ प्रताड़ना कम नहीं हुई। इसी से परेशान होकर नीलम ने तीन मई 2019 को कमरे में पंखे पर चुन्नी के साथ फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में पति पंकज पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed