फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Insurance Company Given 45 Days to Settle Car Theft Claim

Panipat News: कार चोरी का क्लेम देने के लिए बीमा कंपनी को 45 दिन का समय

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Insurance Company Given 45 Days to Settle Car Theft Claim
पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने कार चोरी का बीमा क्लेम न देने पर कंपनी को एक मौका दिया है। आयोग ने कंपनी को 45 दिन का समय देते हुए क्लेम का निपटारा करने का आदेश दिया है, ऐसा नहीं करने पर आयोग दोबारा फिर मामले की सुनवाई करेगा। पानीपत के अमित ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उसने अपनी ईको कार का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
विज्ञापन

25 सितंबर 2023 की रात करीब 3:30 बजे उनके घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। इस संबंध में थाना किला, पानीपत में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, साथ ही बीमा कंपनी को भी इसी सूचना दी गई थी। अमित का आरोप था कि सभी दस्तावेज देने के बावजूद बीमा कंपनी ने करीब 2.25 लाख रुपये का क्लेम देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने दावा खारिज करने के पीछे नो-क्लेम बोनस गलत तरीके से लेने का कारण बताया, वहीं, बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने जरूरी दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए, जिसके चलते क्लेम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कंपनी का यह भी कहना था कि क्लेम पूरी तरह खारिज नहीं किया गया बल्कि दस्तावेज के अभाव में बंद किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा व सदस्य डॉ. रेखा चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता पहले सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करे। इसके बाद बीमा कंपनी को क्लेम दोबारा खोलकर 45 दिनों के भीतर फैसला करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed