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Panipat News: हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 2 सितंबर को
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। हनी ट्रैप के मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा पुलिस के हवलदार कुलदीप की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों का वर्क सस्पेंड होने के कारण सुनवाई टल गई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने अब सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख दी है। मॉडल टाउन थाने में 13 अगस्त को डेयरी संचालक ने हवलदार कुलदीप, महिला पिंकी और उनके दो अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि एक महिला का उनके पास फोन आया। महिला ने कहा कि वह उनकी डेयरी से दूध लेती है। इसी तरह से उसने फोन पर उसे बातों में फंसा लिया। 6 अगस्त को उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया।
जहां पर महिला ने बीयर पी और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करने लगी थी। उसी समय वहां पर तीन अन्य युवक आ गए थे। इनमें से एक हरियाणा पुलिस का हवलदार कुलदीप था। आरोपियों ने जेल भेजने का डर दिखाकर उससे दो लाख रुपये ऐंठ लिए थे।
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पानीपत। हनी ट्रैप के मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा पुलिस के हवलदार कुलदीप की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों का वर्क सस्पेंड होने के कारण सुनवाई टल गई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने अब सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख दी है। मॉडल टाउन थाने में 13 अगस्त को डेयरी संचालक ने हवलदार कुलदीप, महिला पिंकी और उनके दो अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि एक महिला का उनके पास फोन आया। महिला ने कहा कि वह उनकी डेयरी से दूध लेती है। इसी तरह से उसने फोन पर उसे बातों में फंसा लिया। 6 अगस्त को उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया।
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जहां पर महिला ने बीयर पी और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करने लगी थी। उसी समय वहां पर तीन अन्य युवक आ गए थे। इनमें से एक हरियाणा पुलिस का हवलदार कुलदीप था। आरोपियों ने जेल भेजने का डर दिखाकर उससे दो लाख रुपये ऐंठ लिए थे।
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