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Panipat News: एसएमओ की सीधी भर्ती के खिलाफ आज और कल बंद रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं
Mon, 08 Dec 2025 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Mon, 08 Dec 2025 01:36 AM IST
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फोटो-संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ( एचसीएमएस ) एसोसिएशन के चिकित्सा अधिकारी आठ और नौ दिसंबर सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखेंगे। एसोसिएशन ने एसएमओ की सीधी भर्ती के खिलाफ दो दिन ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं, पोस्टमार्टम, लेबर वार्ड के साथ सभी प्रकार की सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य केंद्र के 500 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश उपायुक्त ने रविवार को जारी किए हैं।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए जिला नागरिक अस्पताल, सामान्य अस्पताल समालखा, सीएचसी मतलौडा, अहर, ददलाना, नारायणा, नौल्था, खोतपुरा और सीएचसी बापौली के 500 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉ. रिंकू सांगवान ने बताया कि प्रदेश में एसोसिएशन के सभी चिकित्सा अधिकारी एसएमओ की सीधी भर्ती के खिलाफ हड़ताल करेंगे। इस दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। दो दिन में यदि कोई भी जान-माल की क्षति होती है तो इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। दो दिन की हड़ताल के बाद भी यदि सरकार चिकित्सकों की मांग नहीं मानती है तो चिकित्सक 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
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पानीपत। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ( एचसीएमएस ) एसोसिएशन के चिकित्सा अधिकारी आठ और नौ दिसंबर सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखेंगे। एसोसिएशन ने एसएमओ की सीधी भर्ती के खिलाफ दो दिन ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं, पोस्टमार्टम, लेबर वार्ड के साथ सभी प्रकार की सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य केंद्र के 500 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश उपायुक्त ने रविवार को जारी किए हैं।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए जिला नागरिक अस्पताल, सामान्य अस्पताल समालखा, सीएचसी मतलौडा, अहर, ददलाना, नारायणा, नौल्था, खोतपुरा और सीएचसी बापौली के 500 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉ. रिंकू सांगवान ने बताया कि प्रदेश में एसोसिएशन के सभी चिकित्सा अधिकारी एसएमओ की सीधी भर्ती के खिलाफ हड़ताल करेंगे। इस दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। दो दिन में यदि कोई भी जान-माल की क्षति होती है तो इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। दो दिन की हड़ताल के बाद भी यदि सरकार चिकित्सकों की मांग नहीं मानती है तो चिकित्सक 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
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