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Panipat News: युवती को भगा ले गया था, पांच साल कटेंगे जेल में

Wed, 14 Feb 2024 04:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Wed, 14 Feb 2024 04:23 AM IST
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Had abducted the girl, will spend five years in jail
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। कैराना की अदालत ने पानीपत के उझा गांव के युवक को युवती को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
करीब 29 माह चली मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। युवक कैराना के एक गांव में साइकिल का खेल दिखाने गया था। वहां से एक युवती को अपने साथ भगा ले गया था।
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कैराना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कैराना थाना पुलिस को सितंबर 2021 में शिकायत दी थी। व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि पानीपत के उझा गांव का सोनू उनके गांव में साइकिल का खेल दिखाने के लिए आया था। सोनू उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। सोनू उसकी बेटी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
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पुलिस ने इस शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया था। मंगलवार को कैराना की जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद दोषी सोनू को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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