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Panipat News: गांजा तस्कर को तीन साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
Thu, 02 Oct 2025 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Thu, 02 Oct 2025 12:35 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशा तस्कर सुरेश उर्फ गप्पा को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि 10 दिसंबर 2019 को एएसआई अरुण ने थाना किला में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह टीम के साथ बेरी मस्जिद के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय एक युवक पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सुरेश उर्फ गप्पा निवासी अशोक विहार कॉलोनी थाना किला को पकड़ लिया।
जांच में आरोपी के पास से पुलिस ने 4.25 किग्रा गांजा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्य और गवाहों की गवाही के बाद अदालत से आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशा तस्कर सुरेश उर्फ गप्पा को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि 10 दिसंबर 2019 को एएसआई अरुण ने थाना किला में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह टीम के साथ बेरी मस्जिद के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय एक युवक पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सुरेश उर्फ गप्पा निवासी अशोक विहार कॉलोनी थाना किला को पकड़ लिया।
जांच में आरोपी के पास से पुलिस ने 4.25 किग्रा गांजा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्य और गवाहों की गवाही के बाद अदालत से आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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