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Panipat News: गांजा तस्कर को चार साल की कैद, 10 हजार का लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jul 2025 02:50 AM IST
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Ganja smuggler sentenced to four years imprisonment, fined Rs 10,000
पानपीपत। गांजा तस्करी के आरोपी तस्कर को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने अभियुक्त को चार साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दिसंबर 2020 में एंटी नारकोक्टिक्स सेल ने मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से एक नशा तस्कर प्रवीण निवासी शीतला माता मंदिर इंद्रा कॉलोनी को गिरफ्तार किया था। जिसके कब्जे से 2.30 किग्रा गांजा बरामद किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद इस मामले की तफ्तीश कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एडीजे योगेश चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से अदालत में 10 गवाह पेश किए। साथ फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट व अन्य सबूत भी अदालत में पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों की गवाही और पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को नशा तस्करी का दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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