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Panipat News: युवक पर बस से उतार चाकू से हमला करने के मामले में पांच दोषी करार, सजा पर फैसला 15 को

Sat, 13 Dec 2025 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 13 Dec 2025 01:17 AM IST
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Five convicted for stabbing a youth off a bus, sentencing verdict on 15th
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की काेर्ट ने डाडाेला चाैक पर सात साल पहले जिला नागरिक अस्पताल में अपरेंटिस कर युवक पर हमला करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 15 दिसंबर काे सजा सुनाएगी। उनमें झगड़ा प्रेजिडेंट के चलते हुआ था।

मामला तीन अक्टूबर 2018 का है। डाडोला गांव अमन ने पुलिस काे शिकायत में बताया था कि वह जिला नागरिक अस्पताल में अपरेंटिस कर रहा है। वह तीन अक्तूबर को दाेपहर ढाई बजे वह अपने चचेरे भाई अमित के साथ बस में सवार हाेकर गांव जा रहा था। वह डाडोला चाैक पर पहुंचे ताे बस में उनके गांव के माेहित उर्फ काटी सवार हुआ और अमित को नीचे उतार लिया। वह भी उसके साथ नीचे उतर गया। माेहित के साथी मंजीत, विकास, अमित व प्रदीप खड़े थे। माेहित ने अमित से कहा कि तू प्रेजिडेंट बनेगा और इतना कहते ही माेहित, मंजीत, विकास, अमित ने चाकू निकालकर अमित पर हमला कर दिया। वह अमित काे बचाने लगा ताे प्रदीप ने पिस्ताैल उसके पेट में लगा गाेली मारने की धमकी दी। आराेपी चाकू से हमला करने के बाद भाग गए। वह एक बाइक सवार की मदद से अमित काे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचा। अमित को 15 जगह चोट के निशान थे। इनमें 13 शार्प व पंक्चर घाव की थी। थाना चांदनीबाग पुलिस ने पांचाें के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 324, 307 और 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया था। पुलिस ने सात अक्तूबर काे माेहित उर्फ काटी, प्रदीप, अमित व विकास और मंजीत काे 30 अक्टूबर 2018 काे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में छह दिसंबर 2018 काे चालान पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की काेर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी।
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