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टीडीआई हर आश्रित के परिवार को 10 लाख का मुआवजा न दे तो दर्ज कराएं एफआईआर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Oct 2021 12:00 AM IST
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File FIR if TDI does not give compensation of 10 lakhs to each dependent's family
पानीपत। बैठक के दौरान जानकारी देती हुई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पंवार व साथ म - फोटो : Panipat
सीवर टैंक में दम घुटने से तीन लोगों की मौत के प्रकरण में टीडीआई से हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पंवार ने जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों के साथ मंगलवार को लघु सचिवालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर टीडीआई मुआवजा देने में आनाकानी करे तो उस पर एफआईआर दर्ज कराएं।
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पंवार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 2013 के एक्ट में प्रावधान है कि जो व्यक्ति या कंपनी काम करा रही हो, उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए और पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि बिना किसी उपकरण और संसाधनों के सफाई नहीं कराई जा सकती है। उन्होंने बैठक में टीडीआई के प्रतिनिधि और संबंधित ठेकेदार को बुलाने भी बैठक में बुलाया। स्पष्ट रूप से कहा कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं।
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उन्होंने कहा कि सीवरेज की सफाई व्यक्तिगत रूप से न करवाने के लिए लोगों को जागरूक करें। सभी खंडों में कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी जाए। उपायुक्त सुशील सारवान ने इस दौरान आश्वस्त किया कि निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन कराया जाएगा। बैठक में प्राण रत्नाकर और रमेश कुमार व अन्य लोगों ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं रखीं। इस मौके पर एसपी शशांक कुमार सावन, एसडीएम धीरज चहल, एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक, निगमायुक्त आरके सिंह, सीटीएम रविंद्र मलिक आदि उपस्थित रहे।
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