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दहेज हत्यारोपी पति को उम्रकैद

Fri, 01 Nov 2013 11:16 PM IST
अमर उजाला, पानीपत
अमर उजाला, पानीपत Updated Fri, 01 Nov 2013 11:16 PM IST
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dowry accused murder husband
पानीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति को उम्रकैद और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पति पर अपनी पत्नी की दहेज के लालच में करेंट लगाकर हत्या करने का आरोप था। कोर्ट ने जुर्माना राशि न जमा कराने पर अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं।

मामला जुलाई 2012 का थाना मॉडल टाउन के अंतर्गत महराना गांव का है। महराना निवासी राजू पर उसके सुसर जसवंत निवासी शास्त्री नगर कॉलोनी, हिसार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था। जसवंत ने आरोप लगाया कि राजू ने उसकी लड़की पूजा की करेंट लगाकर हत्या कर दी।

जसवंत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार साल पहले उसने पूजा की शादी महराना निवासी राजू के साथ की थी। उन्होंने शादी में हरसंभव आर्थिक दान दिया। उसकी सुसराल पक्ष के लोग शादी के कुछ दिनों बाद ही पूजा को दहेज को लेकर तंग करने लगे। इसी दौरान पूजा ने एक लड़के को भी जन्म दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने राजू की हर संभव मदद करने का प्रयास किया। लेकिन राजू की मांग बढ़ती गई।
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आरोप है कि इसके कुछ माह बाद राजू उनसे प्लाट में निर्माण शुरू कराने के नाम पर हजाराें की रकम ले आया। इसके बाद उसने पूजा को हिसार भेज दिया और पैसों की मांग की। कुछ कहने सुनने के बाद पूजा वापस महराना में आ गई।
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इसके कुछ दिन बाद उसकी दूसरी लड़की ने फोन कर पूजा की करेंट लगाकर हत्या करने की सूचना दी। वह सूचना पाकर महराना पहुंचा। उसने अपने स्तर पर मामले की तहकीकात की तो राजू पर आरोप तय हुए। उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत पर राजू के खिलाफ 304बी और 498ए के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी राजू को दोनों धाराओं के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने राजू को 304बी में उम्रकैद और 498ए में दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा न कराने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए।
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