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सब इंस्पेक्टर का बेटा रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार, आज होगी सजा

Fri, 27 Apr 2018 12:45 AM IST
Updated Fri, 27 Apr 2018 12:45 AM IST
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सब इंस्पेक्टर का बेटा रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार, आज होगी सजा
सब इंस्पेक्टर का बेटा रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार, आज होगी सजा
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अमर उजाला ब्यूरो,
पानीपत। सब इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद के बेटे वसीम खान को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश राजेश भानखड़ की अदालत ने एक हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया है। वसीम खान पर सजा का फैसला सुरक्षित रखा गया है। शुक्रवार को अदालत उसकी सजा पर फैसला देगी।
किला थाना के सब इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद का बेटा वसीम खान नगर निगम में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उसने निगम संबंधी काम करने के लिए अशोक मुखिजा नाम के व्यक्ति से एक हजार रुपये की मांग की थी। अशोक मुखिजा ने इसकी शिकायत विजिलेंस को दी थी। विजिलेंस ने अशोक मुखिजा की शिकायत पर वसीम खान को नगर निगम से ही एक हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। लगभग दो साल चली मामले की सुनवाई व गवाहों को ध्यान में रखते हुए जज राजेश भानखड़ ने उसे दोषी करार दिया है।
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फेसबुक पर लोगों से कहता रहा मेरे के लिए दुआ करो:
वसीम खान फिलहाल जमानत पर था। बुधवार को कोर्ट में उसके मामले की सुनवाई थी। इससे पहले वसीम खान लगातार फेसबुुक पर अपने दोस्तों से कह रहा था कि वह निर्दोष साबित हो इसके लिए उसके लिए अल्लाह से दुआ करो।
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