{"_id":"59a9a4a24f1c1b5e738b4b71","slug":"121504289954-panipat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दोषी पर 20 हजार रुपये किया जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दोषी पर 20 हजार रुपये किया जुर्माना
Updated Fri, 01 Sep 2017 11:49 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो साल कैद
पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने शुक्रवार को मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। दोषी के परिजनों ने मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया। थाना मतलौडा पुलिस ने दी जानकारी में बताया कि 10 जनवरी 2015 को गांव अटावला मोड़ से भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित एक व्यक्ति को काबू किया था। आरोपी ने अपनी पहचान गांव अटावला निवासी राजेंद्र के रूप में दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद की थी। करीब ढाई साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 29 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन
पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने शुक्रवार को मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। दोषी के परिजनों ने मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया। थाना मतलौडा पुलिस ने दी जानकारी में बताया कि 10 जनवरी 2015 को गांव अटावला मोड़ से भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित एक व्यक्ति को काबू किया था। आरोपी ने अपनी पहचान गांव अटावला निवासी राजेंद्र के रूप में दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद की थी। करीब ढाई साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 29 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।