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10 लाख रुपये मांगने के मामले में तीन को 10-10 साल की सजा
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समालखा से गढ़ी केवल निवासी युवक को गुरूग्राम बुलाकर उसके साथ मारपीट करने व पिस्तौल के बल पर बंधक बनाने के मामले में अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश सुमित गर्ग ने दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ एक दोषी को 35 हजार व दो को 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं अगर दोषी पैसे नहीं देते छह माह की अतिरिक्त जेल होगी।
समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में जगदीश पुत्र रामेश्वर निवासी गढ़ी केवल ने बताया था कि उसकी हथवाला रोड पर मोबाइल सेल-परचेच की दुकान है। शिकायत दर्ज कराने 10 दिन पहले उसके पास एक मनीषा उर्फ नीशू नाम की एक महिला का फोन आया औ कंपनियों से टाईअप कराने की बात कही। इसके बदले में उसने कमीशन की मांग की। पीड़ित द्वारा हां करने पर उसने मीटिंग के लिए गुड़गांव बुलाया और बॉस बता एक युवक से बात कराई। वहीं 9 अप्रैल 2017 को पीडित गुरूग्राम पहुंचा। जिसके बाद महिला उसे एक कमरे में ले गई। वहां मनीषा का साथी सोनू व एक अन्य युवक आए और कमरे की कुंडी लगा दी। पिस्तौल जैसा हथियार कनपटी पर लगा मारपीट की और धन की मांग की। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने दो मोबाइल, दो एटीएम कार्ड, 8500 रुपए निकाल लिए। उसी समय दो महिला व दो अधेड़ आए। सोनू ने लूटा हुआ सारा माल मनीष को उसको दे दिया। वे सब उसको कमरे में बंद करके दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद बॉस से साथ आई दोनों महिलाएं कमरे में आई और 50 लाख रुपए की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों से फोन लेकर पीड़ित ने अपने दो दोस्तों को फोन कर 5-5 लाख रुपए मांगे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर बॉस व मनीषा कमरे में आए और लूटे गए दोनों एटीएम का पिन पूछा दोनों एटीएम से 75 हजार रुपए निकाल लिए । इसके साथ ही आरोपियों ने खुद का बचाव करते हुए खाली स्टांप पेपर व कोरे कागजात पर साइन करा लिए। आरोपियों ने मनीषा के साथ शरीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने धमकी दी अगर पुलिस से शिकायत की तो वह पीड़ित पर रेप का पर्चा दर्ज करा देंगे। कार्रवाई नहीं कराने की शर्त पर आरोपी उसको छोड़ने के लिए तैयार हुए। सोनू व उसका साथी गाड़ी से उसको समालखा छोड़ गए। धमकी दी कि 50 लाख रुपए नहीं दिए तो रेप का केस दर्ज करा देंगे। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को जिसमें शांतनूं उर्फ सोनू निवासी बरोदा, सोनीपत,सूरजमल उर्फ खिन्नू निवासी दादरी और कुलदीप निवासी दादरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में शांतनु ने बताया कि उसने एटीएम कार्डों को तोड़कर जला दिया था।
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समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में जगदीश पुत्र रामेश्वर निवासी गढ़ी केवल ने बताया था कि उसकी हथवाला रोड पर मोबाइल सेल-परचेच की दुकान है। शिकायत दर्ज कराने 10 दिन पहले उसके पास एक मनीषा उर्फ नीशू नाम की एक महिला का फोन आया औ कंपनियों से टाईअप कराने की बात कही। इसके बदले में उसने कमीशन की मांग की। पीड़ित द्वारा हां करने पर उसने मीटिंग के लिए गुड़गांव बुलाया और बॉस बता एक युवक से बात कराई। वहीं 9 अप्रैल 2017 को पीडित गुरूग्राम पहुंचा। जिसके बाद महिला उसे एक कमरे में ले गई। वहां मनीषा का साथी सोनू व एक अन्य युवक आए और कमरे की कुंडी लगा दी। पिस्तौल जैसा हथियार कनपटी पर लगा मारपीट की और धन की मांग की। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने दो मोबाइल, दो एटीएम कार्ड, 8500 रुपए निकाल लिए। उसी समय दो महिला व दो अधेड़ आए। सोनू ने लूटा हुआ सारा माल मनीष को उसको दे दिया। वे सब उसको कमरे में बंद करके दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद बॉस से साथ आई दोनों महिलाएं कमरे में आई और 50 लाख रुपए की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों से फोन लेकर पीड़ित ने अपने दो दोस्तों को फोन कर 5-5 लाख रुपए मांगे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर बॉस व मनीषा कमरे में आए और लूटे गए दोनों एटीएम का पिन पूछा दोनों एटीएम से 75 हजार रुपए निकाल लिए । इसके साथ ही आरोपियों ने खुद का बचाव करते हुए खाली स्टांप पेपर व कोरे कागजात पर साइन करा लिए। आरोपियों ने मनीषा के साथ शरीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने धमकी दी अगर पुलिस से शिकायत की तो वह पीड़ित पर रेप का पर्चा दर्ज करा देंगे। कार्रवाई नहीं कराने की शर्त पर आरोपी उसको छोड़ने के लिए तैयार हुए। सोनू व उसका साथी गाड़ी से उसको समालखा छोड़ गए। धमकी दी कि 50 लाख रुपए नहीं दिए तो रेप का केस दर्ज करा देंगे। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को जिसमें शांतनूं उर्फ सोनू निवासी बरोदा, सोनीपत,सूरजमल उर्फ खिन्नू निवासी दादरी और कुलदीप निवासी दादरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में शांतनु ने बताया कि उसने एटीएम कार्डों को तोड़कर जला दिया था।
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