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लड़की के अपहरण के दोषी को तीन साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत
Updated Wed, 23 Apr 2014 12:21 AM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लड़की को अगवा करने के मामले में दोषी को तीन साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मामला थाना इसराना के अंतर्गत पूठर गांव में 29 अप्रैल 2013 का है। ग्रामीण बिजेंद्र ने गगसीना निवासी संदीप उर्फ सोनू पर उसकी लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था।
इसमें उसकी बहन मंजू और उसके पति सुनील पर भी आरोप थे। थाना इसराना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार मई 2013 को लड़की को बरामद कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश कर दिया था।
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जहां से इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि गगसीना निवासी संदीप पूठर गांव में अपनी बहन मंजू के पास रहता था और यहां से उसकी लड़की को अगवा कर ले गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने इस मामले में आरोपी संदीप उर्फ सोनू को दोषी करार दे दिया और उसकी बहन मंजू व उसके जीजा सुनील को बरी कर दिया था। अदालत में दोषी संदीप की सजा पर मंगलवार को बहस हुई।
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मामला थाना इसराना के अंतर्गत पूठर गांव में 29 अप्रैल 2013 का है। ग्रामीण बिजेंद्र ने गगसीना निवासी संदीप उर्फ सोनू पर उसकी लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था।
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इसमें उसकी बहन मंजू और उसके पति सुनील पर भी आरोप थे। थाना इसराना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार मई 2013 को लड़की को बरामद कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश कर दिया था।
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जहां से इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि गगसीना निवासी संदीप पूठर गांव में अपनी बहन मंजू के पास रहता था और यहां से उसकी लड़की को अगवा कर ले गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने इस मामले में आरोपी संदीप उर्फ सोनू को दोषी करार दे दिया और उसकी बहन मंजू व उसके जीजा सुनील को बरी कर दिया था। अदालत में दोषी संदीप की सजा पर मंगलवार को बहस हुई।