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11.50 लाख रुपये वसूल करने का कोर्ट ने दिया आदेश
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पानीपत। चेक बाउंस के मामले में सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने आरोपी ने रकम वसूलने का आदेश उपायुक्त को दिया है। आरोपी से 11.50 लाख रुपये की वसूली कर शिकायतकर्ता को दिलवाने का आदेश जारी किया गया है।
सेशन जज तरुण सिंघल की कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने इस मामले में डीसी को आदेश जारी कर दिए। गांव शेरा के रहने वाले जयपाल ने बताया कि गांव बांध निवासी राजेश उर्फ राजू से उनकी दोस्ती थी। राजू ने जरूरत के नाम पर 2018 में उनसे करीब 10 लाख रुपये उधार लिए।
इस एवज में चेक दे दिए, जो बाउंस हो गए। उन्होंने राजू से रुपये वापस करने की बात कही लेकिन हर बार टालता रहा। इस कारण उन्होंने 2019 में कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा और 11.50 लाख रुपये ब्याज समेत देने के आदेश दे दिए। इसके बाद भी आरोपी ने कोर्ट में रुपये जमा नहीं किए। उन्होंने फिर कोर्ट में केस किया, जिसमें फैसला सुनाते हुए सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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सेशन जज तरुण सिंघल की कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने इस मामले में डीसी को आदेश जारी कर दिए। गांव शेरा के रहने वाले जयपाल ने बताया कि गांव बांध निवासी राजेश उर्फ राजू से उनकी दोस्ती थी। राजू ने जरूरत के नाम पर 2018 में उनसे करीब 10 लाख रुपये उधार लिए।
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इस एवज में चेक दे दिए, जो बाउंस हो गए। उन्होंने राजू से रुपये वापस करने की बात कही लेकिन हर बार टालता रहा। इस कारण उन्होंने 2019 में कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा और 11.50 लाख रुपये ब्याज समेत देने के आदेश दे दिए। इसके बाद भी आरोपी ने कोर्ट में रुपये जमा नहीं किए। उन्होंने फिर कोर्ट में केस किया, जिसमें फैसला सुनाते हुए सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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