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कोर्ट में गोली चलाने में दोषी करार और दो बरी

Sat, 22 Mar 2014 12:24 AM IST
अमर उजाला, पानीपत
अमर उजाला, पानीपत Updated Sat, 22 Mar 2014 12:24 AM IST
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पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कोर्ट कांपलेक्स में पेशी भुगत जा रहे एक आरोपी पर गोली चलाने के आरोपी को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी कर दिया है।
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मामला जिला कोर्ट कांपलेक्स में 23 अगस्त 2012 का है। पुलिसकर्मी श्रवण को थाना मॉडल टाउन में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम सुनीता ग्रोवर की कोर्ट से पेशी के बाद लेकर आ रहे थे। यहां पर श्रवण निवासी सिवाह पर दो बदमाशों ने दो गोली दाग दी थी।
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एक गोली लगने से वह घायल हो गया था और दूसरी गोली निशाना चुकने के चलते पिलर में जाकर धंस गई थी। पुलिस ने एक बदमाश पवन निवासी भगत नगर, तहसील कैंप को काबू कर लिया था और उसका दूसरा साथी फरार हो गया था।
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पुलिस ने पवन से देसी पिस्तौल 315 बोर की काबू की थी और मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस जांच में सुनील और राकेश निवासी सिवाह के भी नाम सामने आए थे और दोनों को भी काबू किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को पवन को दोषी करार दिया और सुनील और राकेश को बरी कर दिया। 
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