फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Claims Commission rejected the petition seeking more than the loss

Panipat News: नुकसान से अधिक मांगा क्लेम आयोग ने खारिज की याचिका

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 03:21 AM IST
विज्ञापन
Claims Commission rejected the petition seeking more than the loss
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। मोटरसाइकिल दुर्घटना बीमा क्लेम के मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायकर्ता की याचिका खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि नुकसान से अधिक क्लेम की मांग की गई। वहीं एक बार क्लेम लेने के बाद दोबारा नया क्लेम लेने का दावा नहीं बनता।
पानीपत के सिद्धार्थ नगर निवासी व्यक्ति ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मोटरसाइकिल का बीमा कराया था। उनका कहना है कि मई 2023 को मोटरसाइकिल खरीदी थी। 21 अप्रैल 2024 को सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे व्हील, फ्यूल टैंक समेत कई हिस्सों में नुकसान हुआ। बीमा कंपनी की ओर से सर्वेयर ने जांच कर नुकसान का आकलन 2584 रुपये किया। यह राशि कंपनी ने उपभोक्ता को दे भी दी। लेकिन उपभोक्ता का कहना था कि असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा था।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने पाया कि सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी ने सही तरीके से क्लेम तय किया और भुगतान कर दिया। आयोग ने यह भी कहा कि उपभोक्ता ने उक्त राशि को स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब अतिरिक्त राशि का दावा नहीं बनता।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed