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Panipat News: एनडीसी पोर्टल में फिर बदलाव, पीपीपी की अनिवार्यता खत्म

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Apr 2023 02:07 AM IST
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Change in NDC portal again, the necessity of PPP is over
पानीपत। शहरी स्थानीय निकाय के एनडीसी पोर्टल पर अब संपत्ति की जानकारी को दुरुस्त कराने के लिए लगाई जाने वाली आपत्ति में अब परिवार पहचान पत्र को जोड़ना अनिवार्य नहीं रहा। इसे अब वैकल्पिक किया गया है। इसे लगाने का फैसला आवेदक पर छोड़ दिया गया है। वह चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं और न चाहे तो इसके बिना भी आवेदन कर सकते हैं। जबकि पहले पीपीपी के बिना आवेदन किया नहीं जा सकता था। अब बिना पीपीपी के भी एनडीसी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एनडीसी पोर्टल पर 10 दिन में यह दूसरा बड़ा बदलाव किया है।
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पहले नगर निगम में रोजाना सैकड़ों आवेदन बिना पीपीपी के ही होते थे। कोई भी आमजन किसी भी संपत्ति की आईडी बनाने, एनडीसी लेने के लिए पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करा सकता था। कई बार असल संपत्ति मालिक को संज्ञान के बिना उसकी मलकियत की संपत्ति को बदलवा जाते थे। इसमें बदलाव तो किया गया लेकिन फिर से लोगों के सामने कई समस्या खड़ी हो गई। जिसके चलते अब इसकी अनिवार्यता को हटा दिया गया है।
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पोर्टल 10 दिन पहले भी अपडेट किया गया था। तब रजिस्टरी कराने वाले का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना चाहिए था। संपत्ति मालिक ही अपनी पीपीपी पर आपत्ति दर्ज करा सकता था। पोर्टल का यह अपडेट ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। उस समय काफी आवेदक ऐसे सामने आए जो आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कार्यालय में नहीं आ सकते थे। खास तौर पर बुजुर्गों और बीमारों के लिए यह बड़ी आफत बन गई थी। जिससे शहरवासियों को कुछ परेशानियां आने लगीं।
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शहर में 1.80 लाख प्रॉपर्टी आईडी हैं। याशी कंपनी ने 2018 में इसका सर्वे किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट को नवंबर 2022 में लागू किया था। उस वक्त करीब 80 हजार प्रॉपर्टी की आईडी गलत मिली थी। इसमें नए और पुराने डाटा का मिलान नहीं हो पाया था। इसके बाद नगर निगम ने कई बार सर्वे कराया, लेकिन शिकायत दूर नहीं हुई। अब हर रोज 50 से 60 आपत्ति हर रोज आ रही हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पिछले महीने प्रॉपर्टी आईडी की शिकायतों को खत्म करने के आदेश दिए थे तो नगर निगम अधिकारियों ने करीब एक हजार आवेदनों को रद्द कर दिया था। वर्जन: आपत्ति दर्ज करवाने के लिए पोर्टल को अपडेट किया गया है। आवेदक चाहे तो इसमें पीपीपी दर्ज करा सकते हैं।
- विनोद नेहरा, डीएमसी, नगर निगम।
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