{"_id":"674789baf71d34b233078ae5","slug":"case-filed-against-father-husband-and-father-in-law-for-child-marriage-marriage-rejected-panipat-news-c-244-1-pnp1003-128103-2024-11-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: बाल विवाह करने पर पिता, पति व ससुर पर केस दर्ज, विवाह खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: बाल विवाह करने पर पिता, पति व ससुर पर केस दर्ज, विवाह खारिज
विज्ञापन
पानीपत। विद्यानंद कॉलोनी में बेटी का बाल विवाह करने पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने लड़की के पिता, उसके पति व ससुर पर केस दर्ज किया है। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को विवाह के दो माह बाद बाल विवाह का पता चला था। उन्होंने लड़की के परिजनों को उसके जन्म संबंधित कागजात लेकर कार्यालय बुलाया था। जिसमें वह नाबालिग मिली थी। अब इस विवाह को खारिज कर दिया गया है। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि 11 जुलाई को विद्यानंद कॉलोनी में किशोरी का विवाह किया गया था। उनको दो माह बाद इसका पता चला। उन्होंने लड़की के पिता सुभाष, पति सुमित व उसके ससुर सतबीर को अपने कार्यालय में लड़की के जन्म संबंधित कागजात लेकर बुलाया था। कागजातों की जांच में लड़की की आयु 17 वर्ष छह माह मिली। इन्होंने किशोरी का विवाह कर अपराध किया। इसलिए इनके खिलाफ चांदनी बाग थाना पुलिस में शिकायत दी गई थी। अब पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इस बाल विवाह को खारिज कर दिया गया है। अगर लड़की चाहे तो वह अपने पति से अलग होकर रह सकती है।
विज्ञापन
महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि 11 जुलाई को विद्यानंद कॉलोनी में किशोरी का विवाह किया गया था। उनको दो माह बाद इसका पता चला। उन्होंने लड़की के पिता सुभाष, पति सुमित व उसके ससुर सतबीर को अपने कार्यालय में लड़की के जन्म संबंधित कागजात लेकर बुलाया था। कागजातों की जांच में लड़की की आयु 17 वर्ष छह माह मिली। इन्होंने किशोरी का विवाह कर अपराध किया। इसलिए इनके खिलाफ चांदनी बाग थाना पुलिस में शिकायत दी गई थी। अब पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इस बाल विवाह को खारिज कर दिया गया है। अगर लड़की चाहे तो वह अपने पति से अलग होकर रह सकती है।
विज्ञापन