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Panipat News: जिला में रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Mar 2023 02:32 AM IST
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Ban on playing DJ and loudspeaker after 10 pm in the district
पानीपत। ध्वनि प्रदूषण से आमजन को होने वाली परेशानियों पर एसपी ने कड़ा संज्ञान लिया है। एसपी ने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निवारक कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने बीते दस दिन के दौरान ही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 41 स्थानों पर डीजे बंद करवाया और तीन स्थानों पर निवारक कार्रवाई अमल में लाई गई व एक स्थान पर डीजे जब्त किया गया है।
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एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि डीजे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में डीजे संचालक व बजवाने वाले दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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