फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Attempt to take possession of mortgaged property by breaking the lock

Panipat News: गिरवी संपत्ति का ताला तोड़ कब्जा करने की कोशिश, मामला दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 03:57 AM IST
विज्ञापन
Attempt to take possession of mortgaged property by breaking the lock
पानीपत। देशराज कॉलोनी में बैंक की गिरवी रखी संपत्ति पर बैंक द्वारा कब्जा लेने के बाद अब गिरवी रखने वाले पर संपत्ति का ताला तोड़ कब्जाने की कोशिश के बैंक अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं। इसकी एक शिकायत बैंक अधिकारियों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने बैंक अधिकारियों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन

यस बैंक अधिकारी आदित्य आर्य ने थाना तहसील कैंप पुलिस को बताया कि रवि कुमार ने यस बैंक से दस लाख रुपये का होम लोन लिया था। इसे लेकर रवि कुमार ने लोन से संबंधित जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। होम लोन की सुरक्षा के तौर पर रवि कुमार ने देशराज कॉलोनी में 53 गज का मकान बैंक के पास गिरवी रख दिया था। रवि कुमार समय पर किस्त न भरने की वजह से बार-बार डिफॉल्ट करते रहे, जिसकी वजह से 15 अप्रैल को उनका लोन खाता एनपीए घोषित कर दिया गया। बैंक ने 31 मई 2023 को रवि कुमार को सरफेसी एक्ट की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया। जिसमें उन्हें 60 दिन की मोहलत दी गई। इसमें 10,59,812.33 रुपये जमा कराने के लिए कहा गया है। रवि कुमार ने यह पैसा निर्धारित समय पर जमा नहीं कराया।
विज्ञापन

इसकी वजह से यस बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत उनके प्रॉपर्टी यानी जो मकान गिरवी रखा था उस पर तीन अप्रैल 2024 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के द्वारा बैंक के अधिकृत अधिकारियों को गिरवी मकान का कब्जा सुपुर्द किया गया। रवि कुमार ने 23 अगस्त को एक पत्र बैंक की संजय चौक पानीपत ब्रांच में दिया जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वह 20 अगस्त से बैंक के गिरवी संपत्ति के ताले तोड़ कर उस में रह रहे हैं। रवि कुमार घुसपैठ अथवा गैर कानूनी तरीके से गिरवी संपत्ति को अपने कब्जे में लिए जाने के दोषी पाए जाते हैं। इसलिए इन तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed