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Panipat News: एक्यूआई 194 पहुंचा, निर्माण कार्यों पर 20 तक रोक
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निगम ने एंटी-स्मॉग गन चलाईं, आठ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से होगा पानी का छिड़काव; नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। शहर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 194 पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह 123 था। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों पर नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी है।
पांच से 20 नवंबर तक विशेष एहतियाती उपाय लागू रहेंगे। खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध के साथ सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। नगर निगम, जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सीएक्यूएम के सदस्य-तकनीकी डॉ. एसडी अत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लिया। नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने निगम क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर जियो-टैग तस्वीरों के साथ दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी।
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एक दिन में 70 अंक बढ़ा एक्यूआई
सोमवार को शहर का एक्यूआई 123 था, जो मंगलवार को बढ़कर 194 हो गया। सुबह से शाम तक आसमान में हल्का स्मॉग छाया रहा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम ने एंटी-स्मॉग गन चलानी शुरू कर दी हैं।
60 किलोमीटर क्षेत्र में होगा छिड़काव
कार्यकारी अभियंता नवीन को एंटी-स्मॉग गन के संचालन और धूल नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिदिन कम से कम 60 किलोमीटर क्षेत्र में दो बार एंटी-स्मॉग गन चलाई जाएगी। असंध रोड, संजय चौक, बबैल नाका, गोहाना रोड, अग्रसेन चौक और जाटल रोड समेत संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। धूल रोकने के लिए आठ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पानी का छिड़काव किया जाएगा। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को हरी जाली या तिरपाल से ढकना अनिवार्य है।
नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना
डीटीपी जितेंद्र को होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रदूषण मानकों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इन प्रतिष्ठानों में केवल विद्युत चालित या स्वीकृत गैस आधारित उपकरणों के इस्तेमाल के निर्देश हैं। उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।
कचरा जलाने पर भी कार्रवाई
शहर के सभी 26 वार्डों में सफाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक वार्ड में दो-दो सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की नियमित सफाई होगी। खुले में कचरा, सूखी पत्तियां और बागवानी अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध है। कचरा जलाते पाए जाने पर सफाई ठेकेदार या एजेंसी पर प्रति घटना प्रति टन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। शहर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 194 पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह 123 था। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों पर नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी है।
पांच से 20 नवंबर तक विशेष एहतियाती उपाय लागू रहेंगे। खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध के साथ सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। नगर निगम, जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं।
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उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सीएक्यूएम के सदस्य-तकनीकी डॉ. एसडी अत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लिया। नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने निगम क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर जियो-टैग तस्वीरों के साथ दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी।
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एक दिन में 70 अंक बढ़ा एक्यूआई
सोमवार को शहर का एक्यूआई 123 था, जो मंगलवार को बढ़कर 194 हो गया। सुबह से शाम तक आसमान में हल्का स्मॉग छाया रहा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम ने एंटी-स्मॉग गन चलानी शुरू कर दी हैं।
60 किलोमीटर क्षेत्र में होगा छिड़काव
कार्यकारी अभियंता नवीन को एंटी-स्मॉग गन के संचालन और धूल नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिदिन कम से कम 60 किलोमीटर क्षेत्र में दो बार एंटी-स्मॉग गन चलाई जाएगी। असंध रोड, संजय चौक, बबैल नाका, गोहाना रोड, अग्रसेन चौक और जाटल रोड समेत संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। धूल रोकने के लिए आठ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पानी का छिड़काव किया जाएगा। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को हरी जाली या तिरपाल से ढकना अनिवार्य है।
नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना
डीटीपी जितेंद्र को होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रदूषण मानकों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इन प्रतिष्ठानों में केवल विद्युत चालित या स्वीकृत गैस आधारित उपकरणों के इस्तेमाल के निर्देश हैं। उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।
कचरा जलाने पर भी कार्रवाई
शहर के सभी 26 वार्डों में सफाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक वार्ड में दो-दो सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की नियमित सफाई होगी। खुले में कचरा, सूखी पत्तियां और बागवानी अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध है। कचरा जलाते पाए जाने पर सफाई ठेकेदार या एजेंसी पर प्रति घटना प्रति टन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।