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Panipat News: एक्यूआई 130, खुले में कचरा जलाने पर रोक
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स्काईलार्क रोड के नजदीक ड्रेन नंबर-1 पर जलता कूड़ा। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। औद्योगिक नगरी में अक्तूबर महीने की शुरुआत में ही पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है। एक्यूआई पिछले चार दिन से लगातार बढ़कर करीब 130 पर पहुंच गया है। नगर निगम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-1) की शर्तों को लागू करने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। इसमें निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर विशेष नजर रहेगी।
इसके लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसवीपी) का अधिकृत एयर क्वालिटी इंडेक्स मापक मीटर अभी तक चालू नहीं हो पाया है। इसके चलते शहर में प्रदूषण के सटीक और वास्तविक आंकड़ों का आम जनता को पता नहीं चल पा रहा है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने सोमवार को एग्रो माल स्थित अपने कार्यालय में सीएक्यूपी और ग्रैप-1 के प्रावधानों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में धूल और धुएं को नियंत्रित करने के लिए शहर में पांच-छह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने का फैसला लिया। इसके साथ ही स्मॉग गन मशीन भी उतारी जाएगी।
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जीटी रोड, बरसत रोड, सनौली रोड, जाटल रोड और प्रमुख सेक्टरों की सड़कों के लिए विस्तृत रूट प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता नवीन को दी है। पानी छिड़काव में लगे सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे वाहनों की दैनिक लोकेशन और छिड़काव की प्रगति की निगरानी की जा सके। इस मौके पर कार्यकारी अभियंता रुपेश, सुमित नांदल, गोपाल कलावत, नवीन, डीटीपी जितेंद्र, सीएसआई जितेंद्र नरवाल व एई दीपक राणा मौजूद रहे।
खुले में कचरा जलाने और तोड़फोड़ पर पूरी तरह रोक
निगम ने खुले में कचरा, सूखी पत्तियां या ग्रीन वेस्ट जलाने वालों के खिलाफ सख्त चालान कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षकों की ड्यूटी लगाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा ग्रैप-1 लागू रहने तक पुरानी इमारतों को तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्माण स्थलों पर ग्रीन मैटिंग व नेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खुले में बिल्डिंग मटेरियल रखने या बिना ढके ले जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।
शिकायत निवारण के लिए लगाए अधिकारी
वार्ड एक से सात: विकास, सफाई निरीक्षक — 9991184307
वार्ड आठ से 15 : राकेश कुमार, सहायक सफाई निरीक्षक — 9996660320
वार्ड 16 से 20 : रिंकू शर्मा, सफाई निरीक्षक — 9812176991
वार्ड नं. 21 से 26 : परमजीत, सफाई निरीक्षक — 9812173198
टोल-फ्री नंबर जल्द होगा जारी
नगर निगम वायु प्रदूषण से संबंधित जनशिकायतों के निवारण के लिए जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी करेगा। निगम ने शहरवासियों से खुले में कचरा न जलाने और निर्माण सामग्री को ढककर रखने की अपील की है। निगम ने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सामूहिक जिम्मेदारी से ही संभव है। इसके बाद कोई कूड़ा जलाते मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर में ग्रैप-1 के तहत सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पानी के छिड़काव, ग्रीन मैटिंग और कचरा जलाने पर रोक के लिए अधिकारियों को फील्ड में सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।
प्रदूषण मापक केंद्र में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है। ग्रैप-1 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा।
कुलदीप, एसडीओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
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पानीपत। औद्योगिक नगरी में अक्तूबर महीने की शुरुआत में ही पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है। एक्यूआई पिछले चार दिन से लगातार बढ़कर करीब 130 पर पहुंच गया है। नगर निगम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-1) की शर्तों को लागू करने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। इसमें निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर विशेष नजर रहेगी।
इसके लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसवीपी) का अधिकृत एयर क्वालिटी इंडेक्स मापक मीटर अभी तक चालू नहीं हो पाया है। इसके चलते शहर में प्रदूषण के सटीक और वास्तविक आंकड़ों का आम जनता को पता नहीं चल पा रहा है।
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नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने सोमवार को एग्रो माल स्थित अपने कार्यालय में सीएक्यूपी और ग्रैप-1 के प्रावधानों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में धूल और धुएं को नियंत्रित करने के लिए शहर में पांच-छह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने का फैसला लिया। इसके साथ ही स्मॉग गन मशीन भी उतारी जाएगी।
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जीटी रोड, बरसत रोड, सनौली रोड, जाटल रोड और प्रमुख सेक्टरों की सड़कों के लिए विस्तृत रूट प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता नवीन को दी है। पानी छिड़काव में लगे सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे वाहनों की दैनिक लोकेशन और छिड़काव की प्रगति की निगरानी की जा सके। इस मौके पर कार्यकारी अभियंता रुपेश, सुमित नांदल, गोपाल कलावत, नवीन, डीटीपी जितेंद्र, सीएसआई जितेंद्र नरवाल व एई दीपक राणा मौजूद रहे।
खुले में कचरा जलाने और तोड़फोड़ पर पूरी तरह रोक
निगम ने खुले में कचरा, सूखी पत्तियां या ग्रीन वेस्ट जलाने वालों के खिलाफ सख्त चालान कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षकों की ड्यूटी लगाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा ग्रैप-1 लागू रहने तक पुरानी इमारतों को तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्माण स्थलों पर ग्रीन मैटिंग व नेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खुले में बिल्डिंग मटेरियल रखने या बिना ढके ले जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।
शिकायत निवारण के लिए लगाए अधिकारी
वार्ड एक से सात: विकास, सफाई निरीक्षक — 9991184307
वार्ड आठ से 15 : राकेश कुमार, सहायक सफाई निरीक्षक — 9996660320
वार्ड 16 से 20 : रिंकू शर्मा, सफाई निरीक्षक — 9812176991
वार्ड नं. 21 से 26 : परमजीत, सफाई निरीक्षक — 9812173198
टोल-फ्री नंबर जल्द होगा जारी
नगर निगम वायु प्रदूषण से संबंधित जनशिकायतों के निवारण के लिए जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी करेगा। निगम ने शहरवासियों से खुले में कचरा न जलाने और निर्माण सामग्री को ढककर रखने की अपील की है। निगम ने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सामूहिक जिम्मेदारी से ही संभव है। इसके बाद कोई कूड़ा जलाते मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर में ग्रैप-1 के तहत सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पानी के छिड़काव, ग्रीन मैटिंग और कचरा जलाने पर रोक के लिए अधिकारियों को फील्ड में सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।
प्रदूषण मापक केंद्र में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है। ग्रैप-1 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा।
कुलदीप, एसडीओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।