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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद
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पानीपत। घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने दोषी अयाज निवासी मुंडकुंडी महाराज नगर सीतापुर यूपी को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि थाना चांदनीबाग क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति ने दो मई 2024 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह मूल रूप से यूपी के खीरी जिले के रहने वाले हैं। उनके तीन बच्चे हैं। दूसरे नंबर की 14 वर्षीय बेटी के पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। जिस कारण वह उसे लेकर चिकित्सक के पास पहुंचे।
चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। रिपोर्ट देखकर चिकित्सक ने बताया कि वह दो माह की गर्भवती है। इसके बाद परिजनों ने किशोरी से जानकारी ली तो उसने बताया कि वह एक दिन घर में अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अयाज घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। थाना चांदनीबाग पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। किशोरी का मेडिकल और अदालत के सामने बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद जुलाई माह में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई।
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अदालत से डीएनए रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी अयाज को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने दोषी अयाज निवासी मुंडकुंडी महाराज नगर सीतापुर यूपी को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि थाना चांदनीबाग क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति ने दो मई 2024 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह मूल रूप से यूपी के खीरी जिले के रहने वाले हैं। उनके तीन बच्चे हैं। दूसरे नंबर की 14 वर्षीय बेटी के पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। जिस कारण वह उसे लेकर चिकित्सक के पास पहुंचे।
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चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। रिपोर्ट देखकर चिकित्सक ने बताया कि वह दो माह की गर्भवती है। इसके बाद परिजनों ने किशोरी से जानकारी ली तो उसने बताया कि वह एक दिन घर में अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अयाज घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। थाना चांदनीबाग पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। किशोरी का मेडिकल और अदालत के सामने बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद जुलाई माह में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई।
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अदालत से डीएनए रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी अयाज को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।