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बिजली का बिल नहीं भरने पर 370 वकील नहीं डाल सकेंगे वोट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Dec 2021 01:30 AM IST
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370 lawyers will not be able to cast their vote if electricity bill is not paid
पानीपत। बार एसोसिएशन चुनाव में अबकी 370 वकील वोट नहीं डाल सकेंगे। बुधवार को अंतिम तिथि पर भी चेंबरों के बिजली बिल न भरने वाले इन वकीलों से बार चुनाव में वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया है। इसके अलावा वोट मांगने के लिए उम्मीदवारों के पक्ष में आने वाले बाहरी लोगों के ज्यूडीशियल कांप्लेक्स में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव प्रचार करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 17 दिसंबर को मतदान होना है। इस संबंध में बार एसोसिएशन पानीपत के चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत ने बताया कि बिजली के बिल भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई थी। यह वकीलों को दूसरा मौका दिया गया था, लेकिन 370 अधिवक्ताओं ने बिल नहीं भरे। उन्होंने बताया कि फेस-1 बिल्डिंग के 114 वकीलों पर करीब पौने तीन लाख रुपये और फेस-2 बिल्डिंग के 256 वकीलों पर करीब पांच लाख रुपये बिजली का बिल बकाया है। अब फैसला किया गया है कि इन वकीलों को वोट डालने से वंचित रखा जाएगा। इसके अलावा दोहरी सदस्यता वाले 44 वकीलों में से 35 वकीलों का शपथ पत्र मिल चुका है, बाकी नौ वकीलों को लेकर वीरवार को बैठक की जाएगी। वहीं सभी उम्मीदवारों की तरफ से उन्हें एजेंट्स के नाम मिल चुके हैं।
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