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Panipat News: नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 13 Sep 2025 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 13 Sep 2025 01:28 AM IST
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20 years imprisonment for the accused of raping a minor
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान 11 गवाहों को शामिल किया और पुलिस की प्राथमिकी और चिकित्सक की रिपोर्ट को भी आधार माना है।

पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने सेक्टर 29 पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया था कि उनकी 16 वर्षीय लड़की चार जनवरी 2022 को सुबह करीब नौ बजे फ्लौरा चौक स्थित मंडी में सब्जी लेने गई थी। काफी समय बाद भी वह घर वापस नहीं आई तो उसको तलाश किया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। उन्होंने पैतृक गांव में जाकर अपने सभी रिश्तेदारों से पूछताछ की लेकिन वहां पर भी उसका पता नहीं चला। बेटी 13 जनवरी 2022 की रात को करीब 10 बजे घर पर आई। उसने उन्हें बताया कि उत्तरदिनाजपुर के जरबरी गांव के जावेद ने उसे अपनी बातों में लगाकर ठंडे पेय पदार्थ में नशे की दवा पिला दी। उनकी आंख खुली तो वह एक ट्रेन में थी। उसने जावेद से पूछा तो उसने उसको शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। वह उसे केरल में अपने दोस्त फराज के कमरे पर ले गया। जहां पर जावेद ने उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाया। जिससे वह बेसुध हो गई। इसके बाद जावेद ने उससे दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे 13 जनवरी को फ्लौरा चौक पर छोड़कर कर भाग गया। आरोपी ने उसे इस बारे में किसी को कुछ बताने पर परिवार सहित मार देने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लड़की के बयान दर्ज कर लिए और जांच के बाद आरोपी जाबिद को पांच मार्च 2022 को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 363 में तीन साल और 15 हजार जुर्माना, धारा 366 में पांच साल और 20 हजार जुर्माना और आईपीसी की धारा 506 में तील साल की कैद और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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