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पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 02:06 AM IST
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20 years imprisonment for raping class 5th student
पानीपत। पांचवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में चार साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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28 जून 2018 को व्यक्ति ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में अपनी भांजी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 13 साल की भांजी पिछले सात साल से उसके पास रहती है। वह मूल रूप से गंगोह, यूपी की रहने वाली है और पांचवीं कक्षा की छात्रा है। 24 जून 2018 को उसकी भांजी उसकी मां के साथ काबड़ी गांव में फैक्टरी में गई थी। वहां से लौटने के बाद भांजी ये कहकर घर से गई थी कि वो सहेली के घर जा रही है। उसके बाद से वो घर नहीं लौटी। उन्होंने इस बारे में पड़ताल की तो पता चला कि उसकी फैक्टरी में काम करने वाला यूपी के संभल जिले के गांव पतरूम निवासी राजकुमार भी फरार है। आशंका जताई गई कि आरोपी राजकुमार ने ही भांजी का अपहरण किया है। पुलिस ने 29 जुलाई 2018 को किशोरी को राजकुमार के गांव पतरूम से बरामद कर लिया। आरोपी राजकुमार ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ लाया था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में कई गवाह भी पेश किए। चार साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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