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Panipat News: चेक बाउंस के 163 मामले निस्तारित, 9.56 करोड़ रुपये के हुए समझौते
Sun, 31 May 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sun, 31 May 2026 12:48 AM IST
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विशेष लोक अदालत में सुनवाई करती न्यायाधीश अनुराधा। विभाग
पानीपत। चेक बाउंस के मामलों को निस्तारित करने के लिए शनिवार को विशेष लोक अदालत बैठी। इसमें 604 मुकदमों पर सुनवाई हुई। इनमें से 163 मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा दिया गया। जिसमें करीब 9.56 करोड़ रुपये रुपये के समझौते हुए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की अध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों के निस्तारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की सचिव सीजेएम वर्षा शर्मा ने कहा कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर शीघ्र, सुलभ एवं प्रभावी निस्तारण करना था।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की अध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों के निस्तारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की सचिव सीजेएम वर्षा शर्मा ने कहा कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर शीघ्र, सुलभ एवं प्रभावी निस्तारण करना था।
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