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Panipat News: बार की चौधर में 125 को वोट का अधिकार नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Dec 2023 01:38 AM IST
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125 do not have the right to vote in Bar Ki Choudhar
पानीपत। जिला बार एसोसिएशन में चौधर का फैसला इस बार 2352 वकीलों को होगा। जबकि यहां प्रैक्टिस करने वाले 125 वकीलों को वोट का अधिकार नहीं होगा। उक्त वकीलों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों से होने के चलते उनको वोट का अधिकार नहीं दिया है। चुनाव अधिकारी ने ऐसे वकीलों की वोट काटकर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को भेजी हैं। फिलहाल इन्हीं को अंतिम मतदाता सूची माना जा रहा है। इन सबके बीच चुनाव के नजदीक आने पर लाइब्रेरी में पुस्तक व बिजली के पेंडिंग बिल जमा कराने के लिए वकील लगातार आगे आ रहे हैं।
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विदित है कि जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 15 दिसंबर को है। इस बार प्रधान पद पर तीन वकील भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह अन्य चार पदों पर भी उम्मीदवार लगातार जोर लगा रहे हैं। इन सबके बीच बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों ने वकीलों को लाइब्रेरी से जारी पुस्तक और बिजली के पेंडिंग बिल जमा कराने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर सात दिसंबर की अंतिम तारीख रखी गई है। बिजली के बिल व पुस्तक जमा न कराने वाले वकीलों को वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। इनको लेकर जिला बार रूम में अलग-अलग मद में लोगों की ड्यूटी लगाई है। वे कोर्ट के समय में पुस्तकों को जमा करने के साथ बिजली बिल ले रहे हैं।
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वर्जन :
पुस्तक व बिल न जमा कराने वाले वकीलों की रोकी जाएगी वोटिंग
जिला बार एसोसिएशन को लेकर 2352 वकीलों की सूची मतदान के लिए पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को भेजी गई है। अभी तक यह सूची सही है। पुस्तक व बिल न जमा कराने वाले वकीलों की वोटिंग रोकी जाएगी। इस विषय की जानकारी भी काउंसिल को दी जाएगी। दूसरे प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले वकीलों को इस बार मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है।
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एडवोकेट राजेश अहलावत, चुनाव अधिकारी, जिला बार एसोसिएशन।
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