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Panipat News: बीएस-4, पुराने ट्रक-बस स्क्रैप करने पर रोड टैक्स में मिलेगी 100% छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 02:44 AM IST
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100% road tax exemption on scrapping BS-4 and older trucks and buses.
ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करते आरटीए डॉ. नीरज जिंदल। स्रोत : सूचना विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
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पानीपत। एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने परिवर्तन योजना (नया सफर योजना) के तहत विशेष पहल शुरू की है।
योजना के तहत बीएस-4 और उससे पुराने ट्रक या बस को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। साथ ही मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) में 100 प्रतिशत छूट भी मिलेगी।
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योजना के प्रचार-प्रसार के लिए शनिवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की ओर से शहर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।
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आरटीए सचिव डॉ. नीरज जिंदल ने कार्यालय में सहकारी परिवहन समितियों के पदाधिकारियों, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर परिवर्तन योजना (नया सफर योजना) की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया।

वहीं, सहायक जिला परिवहन अधिकारी गुरजीत कौर ने वाहन पासिंग ग्राउंड में पहुंचे वाहन स्वामियों को नई नीति के बारे में जागरूक किया।
अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर ही मिलेगा योजना का लाभ
आरटीए सचिव डॉ. नीरज जिंदल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बीएस-4 और उससे पुराने ट्रक एवं बसों को सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर ही स्क्रैप कराना अनिवार्य है। इसके बाद यदि वाहन स्वामी नया बीएस-7, इलेक्ट्रिक (ईवी) अथवा अन्य पर्यावरण अनुकूल वाहन खरीदता है तो उसे मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट तथा नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि बीएस-5 श्रेणी के पुराने वाहनों को एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में बेचने की अनुमति रहेगी। विभाग का उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
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