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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में युवक को दो साल की सजा

Fri, 01 Dec 2023 01:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Dec 2023 01:39 AM IST
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Youth sentenced to two years in check bounce case
पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 14 लाख रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ शिकायतकर्ता सेक्टर-4 निवासी दीनानाथ को दो महीनों के अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान राजिंदर सिंह निवासी गांव दफ्फरपुर तहसील डेराबस्सी के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसकी पत्नी के साथ जमीन को बचने के लिए एग्रीमेंट किया था। उसने दोषी को एग्रीमेंट के लिए आठ जनवरी 2018 को आरटीजीएस के माध्यम से चार लाख रुपये उसके खाते में भेजे थे। उसके बाद उसने 28 मई 2018 को दस लाख रुपये उसके खाते में भेजे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोषी राज प्रॉपर्टी कंस्लटेंट्स के नाम से प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है। दोषी सेल डीड उसकी पत्नी के नाम नहीं करवा पाया। दोषी ने पैसे वापस करने के लिए शिकायतकर्ता को 10 अगस्त 2018 को एक्सिस बैंक दफ्फरपुर ब्रांच का चेक दिया था। इसके अलावा उसने 30 अगस्त 2018 को चार लाख रुपये का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने बैंक में जब चेक लगाया तो चेक साइन मिसमेच और फंड्स की कमी के कारण बाउंस हो गया।
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