फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Youth sentenced to one year in check bounce case, court ordered to return the amount

Panchkula News: चेक बाउंस में युवक को एक साल की सजा, कोर्ट ने रकम लौटाने का दिया आदेश

Tue, 04 Feb 2025 01:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2025 01:35 AM IST
विज्ञापन
Youth sentenced to one year in check bounce case, court ordered to return the amount
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चेक की रकम लौटाने का भी आदेश दिया है। दोषी की पहचान पवन कुमार निवासी गांव बीड़ घग्गर के रूप में हुई है। सेक्टर-20 फतेहपुर निवासी सूरज भान ने पवन कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। इसी मामले में सुनवाई कर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन


सूरज भान ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी भारतीय सेना में नौकरी करता है। वह कमांड अस्पताल चंडीमंदिर आर्मी कैंट में तैनात है। दोषी ने उसके भाई परवीन कुमार को भारतीय सेना में लगवाने का झांसा दिया था। इसके एवज में उसने चार लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने दोषी को 2.50 लाख रुपये नकद दिए थे।
विज्ञापन

दोषी ने शिकायतकर्ता से सभी कागजात भी लिए थे। इसके बाद उसका व्यवहार बदल गया। उसने कई बार आरोपी से पूछा तो उसने रुपये लौटाने का दावा किया। इसके बाद उसने 16 जुलाई 2017 को 2.50 लाख रुपये का चेक दे दिया। जब उसने चेक बैंक में लगाया तो फंड की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed