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Panchkula News: युवक को एक साल की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना

Sat, 31 Aug 2024 06:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2024 06:12 AM IST
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Youth sentenced to one year imprisonment, fine of one thousand rupees
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। महिला का पीछा करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर उसको एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान मोहित सैनी निवासी रायपुररानी के रूप में हुई है। रायपुररानी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोषी के खिलाफ 23 नवंबर 2019 को मामला दर्ज किया था।

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मोहित सैनी के घर से उसका पशुबाड़ा सटा हुआ है। उसकी सास दूध लेने के लिए जाती थी, तो मोहित गली में घूमता था। वह उसकी सास को बुरी नजर से देखता था। 22 नवंबर 2019 को उसने अश्लील मैसेज भेजे। महिला ने मोहित सैनी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी।
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