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Panchkula News: 14 साल बाद धमकी देने के मामले में युवक को दो माह 25 दिन की सजा

Fri, 26 Jul 2024 06:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 06:02 AM IST
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Young man sentenced to two months and 25 days for threatening after 14 years
पंचकूला। 14 साल पुराने धमकी देने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दो माह 25 दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान संपूर्ण सिंह निवासी लालडू के रूप में हुई है। सेक्टर-5 पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ 3 मार्च 2012 को आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया था। अशोक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-5 एमडीसी में रहता है। रात साढ़े 11 बजे उसे किसी का फोन आया। फोन करने वाले का कहना था कि आपने सेक्टर-25 की एक कोठी में गलत कब्जा कर लिया है। बार-बार फोन करके वह परेशान करता रहा। धमकी देकर कहने लगा कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दो। मैं सबको मार डालूंगा। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद संपूर्ण सिंह के खिलाफ धमकी देने की धारा के तहत केस दर्ज किया था।
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