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Punjab: हाईकोर्ट ने कहा- अनैतिक संबंध उजागर होने पर फंसा सकती है पत्नी, पति को व्यर्थ मुकदमे से बचाना जरूरी

Tue, 24 Oct 2023 11:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 24 Oct 2023 11:18 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा की मांग कर रही महिला अब अवैध व अनैतिक रिश्ता उजागर होने के बाद अगर पति के खिलाफ दहेज मांगने या जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराती है तो ठोस सबूत खोजने की दिशा में काम किया जाए।

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Punjab and Haryana High Court rejected the petition of the loving couple
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिना जीवनसाथी से तलाक लिए पति को छोड़कर प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला अनैतिक संबंध में पकड़ी गई है और ऐसे में इस याचिका के खारिज होने पर वह पति के खिलाफ झूठा केस दाखिल कर उसे व्यर्थ के मुकदमे में घसीट सकती है जिससे बचाना जरूरी है। ऐसे में यदि वह शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाती है तो उसकी गहन जांच की जाए। 

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तरनतारन के प्रेमी जोड़े ने अपनी याचिका में बताया कि वे दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके पति या पत्नी के साथ उनके बच्चे भी हैं। दोनों ने याचिका में बताया कि वे अपने पति व पत्नी को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से जान का खतरा बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। याचिका की जांच के बाद कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।
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हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा की मांग कर रही महिला अब अवैध व अनैतिक रिश्ता उजागर होने के बाद अगर पति के खिलाफ दहेज मांगने या जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराती है तो ठोस सबूत खोजने की दिशा में काम किया जाए। यदि मामला पहले से ही दायर है तो उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाए ताकि पति को व्यर्थ मुकदमे में ना घसीटा जा सके।
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हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के संबंधित पति-पत्नी उनके प्रति क्रूरता को आधार बनाकर सुरक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज करना चाहता था लेकिन एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कोर्ट ने इसे वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया।

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