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Panchkula News: घर में घुसकर हमला करने के दोषी दो युवकों को दो-दो साल की सजा

Fri, 10 Oct 2025 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Oct 2025 01:32 AM IST
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Two youths convicted of home invasion were sentenced to two years in prison
पंचकूला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने वीरवार को इंदिरा कॉलोनी स्थित घर में घुसकर हमला करने के दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी गौतम (26) सेक्टर-17 इंदिरा कॉलोनी का और अरुण (26) मौलीजागरां चंडीगढ़ का रहने वाला है।
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यह है मामला

मामला 8 अगस्त 2023 की रात करीब सवा तीन बजे का है। दोषी गौतम और अरुण अन्य साथियों के साथ डंडा और कुल्हाड़ी लेकर इंदिरा काॅलोनी की कई गलियों में घुसे और शिकायतकर्ता राखी और एक अन्य पीड़ित शिव कुमार के घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान दोनों पर हमला किया जिससे उन्हें चोटें आईं। राखी का मोबाइल फोन और शिव कुमार के 10 हजार रुपये भी छीने जाने का भी आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गौतम और अरुण की निशानदेही पर एक डंडा और कुल्हाड़ी बरामद की थी। अदालत में पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए जिनसे अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध किया।
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