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प्रशासन की सख्ती, तेजी दिखाते हुए आदेश के दिन ही सील किए दो अवैध पीजी
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चंडीगढ़। शहर में अवैध रूप से चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) के खिलाफ यूटी प्रशासन का अभियान जारी है। प्रशासन ने वीरवार को छह अवैध पीजी को सील करने के आदेश जारी किए। इनमें से रात तक अधिकारियों ने दो अवैध पीजी सेक्टर 19 के मकान नंबर 1100 और सेक्टर के मकान नंबर 666 को सील कर दिया। उधर, प्रशासन की कार्रवाई से अवैध रूप से पीजी चला रहे संचालक डर गए हैं और डीसी ऑफिस पहुंच कर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दो दिन में चार मकान मालिकों ने पीजी का रजिस्ट्रेशन कराया है।
देर शाम तक चल रहे निरीक्षणों में टीम तत्काल कार्रवाई कर रही है। वहीं, हेल्पलाइन नंबर पर वीरवार को 35 शिकायतें मिली हैं। इसमें साउथ की 18, सेंट्रल की 7 और ईस्ट की 10 शिकायतें हैं। इन पर भी विभाग जल्द एक्शन लेने की तैयारी में है। 7.5 मरले से कम के मकानों में चल रहे पीजी हाउस को नोटिस जारी कर सील किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन पीजी में तीन युवतियों की मौत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने यह कार्रवाई करना शुरू की है। अगर किसी इलाके में कोई अवैध तरीके से पीजी चलाया जा रहा है तो टोल फ्री नंबर 1860-1802067 पर कॉल कर उसकी शिकायत दी जा सकती है। इसके अलावा अब पीजी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि हर साल इंस्पेक्शन के बाद पीजी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, फायर एनओसी और इंस्पेक्शन पीजी के लिए अनिवार्य किया जाएगा ताकि बच्चों के साथ-साथ प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
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देर शाम तक चल रहे निरीक्षणों में टीम तत्काल कार्रवाई कर रही है। वहीं, हेल्पलाइन नंबर पर वीरवार को 35 शिकायतें मिली हैं। इसमें साउथ की 18, सेंट्रल की 7 और ईस्ट की 10 शिकायतें हैं। इन पर भी विभाग जल्द एक्शन लेने की तैयारी में है। 7.5 मरले से कम के मकानों में चल रहे पीजी हाउस को नोटिस जारी कर सील किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन पीजी में तीन युवतियों की मौत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने यह कार्रवाई करना शुरू की है। अगर किसी इलाके में कोई अवैध तरीके से पीजी चलाया जा रहा है तो टोल फ्री नंबर 1860-1802067 पर कॉल कर उसकी शिकायत दी जा सकती है। इसके अलावा अब पीजी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि हर साल इंस्पेक्शन के बाद पीजी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, फायर एनओसी और इंस्पेक्शन पीजी के लिए अनिवार्य किया जाएगा ताकि बच्चों के साथ-साथ प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
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