फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Toughness of administration, showing speed, seals two illegal PGs on the day of order

प्रशासन की सख्ती, तेजी दिखाते हुए आदेश के दिन ही सील किए दो अवैध पीजी

Fri, 28 Feb 2020 01:09 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2020 01:09 AM IST
विज्ञापन
Toughness of administration, showing speed, seals two illegal PGs on the day of order
चंडीगढ़। शहर में अवैध रूप से चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) के खिलाफ यूटी प्रशासन का अभियान जारी है। प्रशासन ने वीरवार को छह अवैध पीजी को सील करने के आदेश जारी किए। इनमें से रात तक अधिकारियों ने दो अवैध पीजी सेक्टर 19 के मकान नंबर 1100 और सेक्टर के मकान नंबर 666 को सील कर दिया। उधर, प्रशासन की कार्रवाई से अवैध रूप से पीजी चला रहे संचालक डर गए हैं और डीसी ऑफिस पहुंच कर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दो दिन में चार मकान मालिकों ने पीजी का रजिस्ट्रेशन कराया है।
विज्ञापन

देर शाम तक चल रहे निरीक्षणों में टीम तत्काल कार्रवाई कर रही है। वहीं, हेल्पलाइन नंबर पर वीरवार को 35 शिकायतें मिली हैं। इसमें साउथ की 18, सेंट्रल की 7 और ईस्ट की 10 शिकायतें हैं। इन पर भी विभाग जल्द एक्शन लेने की तैयारी में है। 7.5 मरले से कम के मकानों में चल रहे पीजी हाउस को नोटिस जारी कर सील किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन पीजी में तीन युवतियों की मौत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने यह कार्रवाई करना शुरू की है। अगर किसी इलाके में कोई अवैध तरीके से पीजी चलाया जा रहा है तो टोल फ्री नंबर 1860-1802067 पर कॉल कर उसकी शिकायत दी जा सकती है। इसके अलावा अब पीजी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि हर साल इंस्पेक्शन के बाद पीजी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, फायर एनओसी और इंस्पेक्शन पीजी के लिए अनिवार्य किया जाएगा ताकि बच्चों के साथ-साथ प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed